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Ghazipur: मुख्तार अंसारी के बेटों और पत्नी समेत 12 के खिलाफ केस दर्ज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर शासन का शिकंजा जा रहा है। रविवार को प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों के नाम पर बने गजल होटल की रजिस्ट्री को अवैध और अनियमिततापूर्ण बताया। फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने और होटल बनवाने के आरोप में मुख्तार की पत्नी और दोनों बेटों समेत 12 आरोपितों पर केस दर्ज किया है।
डीएम मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने गजल होटल की भौतिक और दस्तावेजों की जांच की तो कई खामियां मिली। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि भूमि को फर्जी तरीके से अनाधिकृत तीन लोगों से बैनामा करवाकर हड़पा गया है। शहर कोतवाली में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मुख्तार अंसारी की पत्नी, दोनों बेटों, रिश्तेदारों समेत 12 को नामजद करते हुए केस दर्ज कराया गया। 

इसमें यूसुफपुर मोहम्मदाबाद निवासी मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी और दूसरे बेटे उमर अंसारी, उनकी पत्नी आफ्सा अंसारी को मुख्य आरोपी और षडयंत्रकर्ता बताया गया है। वहीं फर्जीवाड़ा कर रजिस्ट्री करने वाले विक्रीकर्ता रविन्द्र नाथ शर्मा निवासी मौजा गोड़ी तहसील मुहम्मदाबाद, श्रीकान्त निवासी मौजा ढेड़गावा तहसील जमानियां, नन्दलाल निवासी मौजा अरसदपुर थाना जंगीपुर को आरोपी बनाया गया है। 

इसके अलावा सहयोगी सय्यद कैसर हुसैन निवासी खुदाईपुर थाना कोतवाली तहसील सदर, जफर अब्बास निवासी खुदाईपुरा नखास थाना कोतवाली गाजीपुर, सैयद सादीक हुसैन निवासी खुदाईपुरा नखास, शिवनाथ सिंह निवासी रसुलपुर, चन्द्रसेन विश्वकर्मा एवं मोतीलाल निवासी नैनपुर गाजीपुर के विरुद्ध भी समान धाराओं में दोषी मानते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजीपुर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह ने बताया कि आईपीसी की धारा 420, 423, 465, 467, 468, 471, 474, 477ए, 120बी के तहत थाना कोतवाली केस दर्ज किया गया।
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