जैसे करना चाहिए, उस तरह काम नहीं कर रहा सीएमओ दफ्तर : हाईकोर्ट
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिले में कोरोना मरीजों की जांच, जांच रिपोर्ट देने का समय आदि की जानकारी का डाटा नहीं पेश पाने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सीएमओ कार्यालय प्रयागराज उस तरह काम नहीं कर रहा है, जैसा इसे करना चाहिए। वर्तमान समय में जब सभी डाटा डिजिटल रिकार्ड के रूप में उपलब्ध हैं, तब सीएमओ की ओर से रिकार्ड पेश न कर पाना आश्चर्यजनक है।
कोर्ट ने वापस किया सीएमओ का हलफनामा
कोर्ट ने सीएमओ की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए उसे वापस कर दिया और अगली तारीख पर पूरी जानकारी के साथ सीएमओ को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के अन्य जिलों की रिपोर्ट भी प्रस्तुुत करने को कहा है।
प्रदेश में कोराना महामारी से बचाव और प्रसार पर रोक के प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई पर सीएमओ को यह बताने का निर्देश दिया था कि कोराना संदिग्ध लोगों की जांच रिपोर्ट देने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है। यह भी पूछा था कि प्रतिदिन कितने लोगों की जांच की जा रही है। सीएमओ के हलफनामे में इन बातों की कोई जानकारी नहीं दी गई।
शासनादेश के अनुसार ही चलने देंगे प्राइवेट अस्पताल
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य जिलों में शारीरिक दूरी और मास्क लगाने के नियम का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। पुलिस इसके लिए 24 घंटे प्रयासरत है। अपर महाधिवक्ता ने यह आश्वासन भी दिया कि प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक 16 जून व 10 जुलाई के शासनादेशों के अनुसार ही संचालित होने दिए जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों को ट्रूनॉट मशीन लगाने को कहा गया है। वर्तमान में कमला नेहरू अस्पताल और नाजरेथ हॉस्पिटल में ट्रूनॉट मशीनें लगी हैं। अन्य प्राइवेट अस्पतालों से भी यह मशीन लगाने को कहा गया है।
हाईकोर्ट बार अध्यक्ष ने सोशल डिस्टेंसिंग का आश्वासन दिया
हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कोर्ट से कहा कि वह ई-नोटिस सरकारी विभागों को उपलब्ध कराने के बारे में प्रदेश के अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने मुकदमों के मैनुअली दाखिले में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में आ रही समस्या का भी जल्द हल निकालने का भरोसा दिया। यह भी कहा कि परिसर में जो अधिवक्ता बिना मास्क आ रहे हैं, उनसे अपील की जाएगी कि मास्क अवश्य लगाएं।
दोबारा अतिक्रमण नहीं रोक रही पुलिस
अदालत में उपस्थित नगर आयुक्त रवि रंजन ने बताया कि शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा न होने पाए, यह सुनिश्चित करना संबंधित थाने की पुलिस की जिम्मेदारी है। नगर निगम पिछले दस वर्षों से लगातार अतिक्रमण हटाने की जानकारी पुलिस को दे रहा है ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो लेकिन पुलिस कोई रोक नहीं लगाती है। इस पर कोर्ट ने नगर निगम को पिछले दस वर्षों का रिकार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि दो गज की दूरी मास्क भी है जरूरी के नियम का कड़ाई से पालन कराया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।