कोरोना वायरस के मद्देनजर गाजीपुर जिले में निशेधाज्ञा लागू
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर। वर्तमान समय में ’नोवेल कोरोना वायरस’ के संक्रमण एवं महामारी के बचाव के लिए जन-सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा इसके आदेश अंतर्गत महामारी अधिनियम 1897 की धारा-2 के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गाजीपुर सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार लागू किया है।
इस निशेधाज्ञा के अनुसार शुक्रवार की रात 10 से सोमवार की सुबह पांच बजे तक संपूर्ण जिले में सभी शासकीय कार्यालय (सभी आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी शहरी एवं ग्रामीण हॉट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। शेष दिनों में इन सभी के खुलने की अवधि सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक रहेगी। एडीएम ने बताया कि सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार, रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार, रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल
डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए इस अवधि में खुले रह सकते हैं। इस क्रम में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यत: स्थापित की जाएगी।
आवश्यक सेवाएं एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की तरह खुली रहेंगे। रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की तरह जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेगी। हवाई-अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।