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ऑनलाइन पंजीयन से श्रमिक लें योजनाओं का लाभ

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जिले के श्रम विभाग में पंजीयन के बाद उसका नवीनीकरण कराना भूले श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। पंजीयन अवधि समाप्ति के बाद यदि नवीनीकरण की समय सीमा बाकी है, तो ऐसे श्रमिक भी अपने पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते है। नवीनीकरण की प्रक्रिया विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। वहीं जिन श्रमिकों की ओर से पंजीयन नहीं कराएं गए है, वह श्रमिक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते है।

प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से गरीब, असहाय, मजदूर के हित के लिए लगभग डेढ़ दर्जन कल्याणकारी योजना चल रही है। शासन के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत होने के बाद मिलता है। एक बार पंजीयन के बाद तीन साल तक उसकी वैधता बनी रहती है। लेकिन विभाग से एक फायदा लेने के बाद श्रमिक अपने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराते है। जनपद में 53900 श्रमिक पंजीकृत है, जिसमें 19160 श्रमिकों ने ही अपने पंजीयन का रिनीवल नहीं कराया है। वहीं 34740 श्रमिकों ने अपने पंजीयन का रिनीवल कराएं थे। लॉक डाउन होने के बाद शासन की ओर से एक - एक हजार रूपया प्रतिमाह श्रमिकों को सहायता देने का एलान किया। 

इसमें पंजीकृत श्रमिकों को मिलने की उम्मीदे थी, लेकिन जैसे विभाग ही विभाग की ओर से आदेश हुआ कि सक्रिय श्रमिकों को ही इसका लाभ मिलेगा, वैसे ही निष्क्रिय श्रमिक परेशान हो गए। वहीं जिन श्रमिकों ने पंजीयन नहीं कराया था। वही भी पंजीयन कराने के लिए परेशान थे। पंजीयन कराने के लिए श्रमिक विभागों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। पंजीयन का नवीनीकरण कराने के लिए बैंक खाता, आइएफएससी कोड व आधार नंबर को सत्यापित किया जाएगा। उन्हें अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पंजीयन संख्या आदि का विवरण संबंधी दस्तावेज श्रम विभाग को देना होगा। सभी दस्तावेजों का सत्यापन भी कराया जाएगा।
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