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उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई तक लगेगा पूर्ण लॉकडाउन? प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने कही ये बात

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगने की अटकलें लगाई जा रही है जिस बुधवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। 31 जुलाई तक सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन ही लागू रहेगा।

अवनीश कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी में लॉकडाउन का कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में शनिवार व रविवार को लॉकडाउन करने का आदेश ही लागू रहेगा। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। प्रतिबंध के दौरान रोडवेज बसें एक जिले से दूसरे जिलों में जा सकेंगी। वहीं सभी फल व सब्जी मंडियां खुली रहेंगी।

साप्ताहिक बंदी में कुछ प्रतिबंधों के साथ ये सेवाएं जारी रहेंगी
  1. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक कारखाने जिनमें आईटी से जुड़े उद्योग भी शामिल हैं, इस अवधि में चलते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
  2. सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य व चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इन सेवाओं में लगे व्यक्तियों, कोरोना वारियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  3. रेलवे तथा परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए जरूरी बसों की व्यवस्था राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
  4. अंतराष्ट्रीय तथा घरेलू विमान सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। विमान यात्रियों को हवाई अड्डे से तक आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
  5. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इन राजमार्गों के किनारे ढाबे और व पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
  6. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय तथा प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा।
  7. वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल व सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
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