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अब सड़कों पर फेंका कूड़ा तो भरना पड़ेगा जुर्माना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. शहरों में खुले स्थान पर कूड़ा फेंकते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के निर्देश पर नगर विकास विभाग नई अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तैयार कर रहा है। इसके लागू होने के बाद निकायों को उपविधि बनाते हुए जुर्माने की वसूली की व्यवस्था करनी होगी। जुर्माने की राशि निकाय अपने हिसाब से तय करेंगे।

शहरों में कूड़ा सबसे बड़ी समस्या
शहरों में कूड़ा सबसे बड़ी समस्या है। प्रदेश में वैसे तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 में बनाते हुए लागू की गई थी, लेकिन मौजूदा समय इसमें संशोधन की जरूरत है। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय केंद्र सरकार के निर्देश पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तैयार की जा रही है। लॉकडाउन के चलते यह नियमावली लागू नहीं हो पाई है। नगर विकास विभाग इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है। इसके आधार पर इधर-उधर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित होगा और इसे फेंकते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं लोगों को अपने घरों में सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग रखना होगा, जिससे डोर-टू-डोर कलेक्शन के दौरान इन्हें एकत्र करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

अस्पताल व औद्योगिक कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था
नई व्यवस्था के आधार पर अस्पताल और इंडस्ट्रियल कूड़े के निस्तारण की भी व्यवस्था की जाएगी। अस्पताली कचरे के निस्तारण में निजी कंपनियों का सहयोग भी लेने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की व्यवस्था भी कराई जाएगी। आवासीय क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों को शिफ्ट कराने पर भी विचार किया जा सकता है। उद्योगों को स्वयं भी कचरा निस्तारण की व्यवस्था करानी होगी, जिससे प्रदूषण कम हो सके।
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