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नई संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी, कोरोना कंट्रोल रूम का फोन नंबर जारी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा कुछ शर्तों के साथ दी जा रही है।  इसके तहत 10 दिन रहने के बाद सात दिन घर में ही क्वांरटाइन रहना होगा। ऐसे लक्षण विहीन मरीजों का दो कमरों का घर जरूर होना चाहिए। वे प्रतिदिन कंट्रोल रूम के (18001805146) फोन नम्बर पर अपने स्वास्थ्य की जानकारी देंगे। उसमें दो शौचालय भी होने चाहिए। इसी तरह कोविड अस्पतालों में भर्ती लक्षण विहीन मरीजों को पहली जांच के 10 वें दिन या भर्ती होने के सातवें पर बिना किसी जांच के डिस्चार्ज किया जाएगा। 

होम आइसोलशन में भर्ती मरीजों के लिए थर्मामीटर व पल्सऑक्सीमीटर अपने पास रखना अनिवार्य है। उनका ऑक्सीजन का लेवल 94 फीसदी से ऊपर होना चाहिए। रैपिड रिस्पांस टीम भी उनके घर के निरीक्षण करेगी कि होम आइसोलेशन का मरीज निर्धारित शर्तों का पालन कर रहा या नहीं। मरीज में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर उसे एल-2 और एल-3 के कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। होम आइसोलेशन के मरीज को अपने कपड़े, घर के शौचालय और कमरे को सोडियम हाइपोक्लोराइड से विसंक्रमित करना होगा। 

नई संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी की जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द बड़े शहरों में टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे। वहां लैब टेक्नीशियन लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे। लक्षण पाए जाने पर तुरंत उनका नमूना जांच के लिए आरटीपीसीआर लैब भेजा जाएगा। 

उन्होंने बताया कि मामूली मर्ज पर डॉक्टरी सलाह लेने के लिए ई-संजीवनी वेबसाइट का उपयोग करें। मरीज इस वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के लिए अपना फोन नम्बर दर्ज करेगा।  फिर आए ओटीपी को दर्ज करने के बाद पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद मरीज का डॉक्टर से सीधा संपर्क हो जाएगा। डॉक्टर दवा का पर्चा भी इसी साइट पर देगा। कुछ दिनों में यह व्यवस्था की जाएगी कि दवा के पर्चे का प्रिंट आउट के आधार पर सरकारी अस्पतालों में दवा मिल सके। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 45 हजार 650 टेस्टिंग हुई हैं। अब तक प्रदेश में करीब 16 लाख टेस्टिंग हो चुकी हैं।   
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