कोरोना संक्रमित को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा इन शर्तों के साथ दी गई है
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा कई शर्तों के साथ दी गई है। न सिर्फ रोगी बल्कि देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी डॉक्टर के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। रोगी को शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक तरल पदार्थ का प्रयोग करना होगा। बुजुर्ग व गंभीर रोगियों के सामने नहीं आना होगा। अलग कमरे में आइसोलेट होकर अपने शरीर का तापमान नापते रहना होगा। यदि यह ज्यादा है तो जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी देनी होगी।
बता दें कि कोरोना संक्रमण के हालात की लगातार समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मान रहे हैं कि बड़ी संख्या में लक्षणरहित संक्रमित लोग अपनी बीमारी छिपा रहे हैं। इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इन हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लक्षणरहित कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति देने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के साथ ही इसकी गाइडलाइन का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
होम आइसोलश में रोगी को इन बातों का रखना होगा ध्यान
1. होम आइसोलेशन में रोगी को हर समय त्रिस्तरीय मास्क पहनना होगा। मास्क को आठ घंटे के प्रयोग के बाद या फिर गीला और गंदा लगने पर बदलना होगा।
2. मास्क को रोगी एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से साफ करेगा।
3. रोगी अपने घर में चिह्नित किए गए कमरे में ही रहेगा और घर में बुजुर्ग लोगों और गंभीर रोगियों से दूर रहेगा।
4. शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए तरल पदार्थ लेना होगा और आराम करना होगा।
5. रोगी सदैव श्वसन संबंधित शिष्टाचार का पालन करेगा।
6. हाथों को 40 सेकेंड तक बार-बार साबुन और पानी से धोना होगा। इसके लिए एल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जा सकता है।
7. रोगी अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं किसी से साझा नहीं करेगा।
8. कमरे की फर्श एवं रोगी के संपर्क में आने वाली अन्य वस्तुएं जैसे मेज, दरवाजे की कुंडी, हैंडल आदि को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के विलयन से साफ करना होगा।
9. रोगी को चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
10. रोगी को प्रतिदिन अपने शरीर का तापमान नापना होगा और स्वास्थ्य खराब होने की सूचना जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों व कंट्रोल रूम को देनी होगी।
देखभाल करने वाले व्यक्ति को इन बातों का रखना होगा ध्यान
1. देखभाल करने वाले व्यक्ति को हमेशा त्रिस्तरीय मास्क पहनना होगा। प्रयोग करते समय मास्क के अगले भाग को वह नहीं छुएगा। शारीरिक स्राव से गंदा व गीला होने पर तत्काल मास्क को बदला जाएगा।
2. अपने चेहरे, नाक व मुंह को छुने से वह परहेज करेगा।
3. रोगी या रोगी के आसपास की वस्तुएं छूने के बाद तत्काल वह अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करेगा।
4. खाना बनाने से पहले व बाद में, खाना खाने से पहले, शौचालय के प्रयोग के बाद एवं हाथ गंदे लगने पर वह पानी और साबुन से हाथों को 40 सेकेंड तक साफ करेगा। हाथों को सुखाने के लिए डिस्पोजल पेपर या तौलिया का प्रयोग करेगा।
5. रोगी के शारीरिक स्रावों विशेष रूप से मुख एवं श्वसन स्रावों के सीधे संपर्क में आने से बचाव करना होगा। रोगी को छूते समय डिस्पोजल ग्लव्स का प्रयोग करना होगा।
6. रोगी के निकट की दूषित वस्तुएं जैसे सिगरेट, बर्तनों, पेय पदार्थों, तौलिया एवं बेड शीट को साझा करने से वह परहेज करेगा।
7. रोगी को उसके कमरे में ही भोजन दिया जाएगा।
8. रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए बर्तनों को साबुन व डिटर्जेंट से ग्लव्स पहनकर धोना होगा।
9. रोगी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कपड़ों, लिनेन व सतह को साफ करते समय त्रिस्तरीय मेडिकल मास्क व ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा।
10. डॉक्टर द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार रोगी का उपचार हो, इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी।
11. देखभाल करने वाले व्यक्ति को रोगी के निकट व संपर्क में आने का स्वयं मूल्यांकन करना होगा। इसके लिए वह प्रत्येक दिन शरीर का तापमान नापेगा और कोविड-19 के लक्षण होने पर तत्काल जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देनी होगी।