इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, सभी अदालतों के अंतरिम आदेश 31 जुलाई तक बढ़े
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों व न्यायिक संस्थाओं के इस दौरान समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश 31 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं। कोर्ट ने इसी तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण व बेदखली पर रोक के आदेश की अवधि भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक में काफी छूट दी है। इसके बावजूद लिंक अदालतें व हॉट स्पॉट एरिया की अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेशों की अवधि बढ़ाई गई है। कोर्ट ने कहा कि जो अंतरिम आदेश कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर हैं, वे यथावत रहेंगे। उन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कोर्ट ने आदेश की प्रति आफीशियल वेबसाइट पर डालने एवं सॉफ्ट कापी सभी अदालतों, अधिकरणों, महाधिवक्ता, अपर सॉलिसिटर जनरल, सहायक सॉलिसिटर जनरल, राज्य लोक अभियोजक व यूपी बार कौंसिल के अध्यक्ष को भेजने को कहा है। कोर्ट ने इससे पहले आठ जून, 19 जून व 10 जुलाई 20 के आदेशों से अंतरिम आदेश, जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण व बेदखली पर रोक के आदेशों आगे जारी रखने का निर्देश दिया था। याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।