Today Breaking News

बलिया शहर व आसपास के इलाके में 21 जुलाई तक लॉकडाउन-1 जैसी पाबंदियां

गाजीपुर न्यूज़ टीम, बलिया. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बलिया शहर व इसके आसपास के इलाके में 21 जुलाई तक लॉकडाउन-1 की तरह पाबंदियां होंगी। शुक्रवार रात से केवल आवश्यक सेवाएं, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शांति व्यवस्था से जुड़े कार्मिक व गतिविधियां ही चालू रहेंगी। निजी वाहनों को चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। 

गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान डीएम ने बताया कि पिछली बंदी में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति थी लेकिन इस बार चिह्नित दुकानें ही खुलेंगी। मोहल्लावार इसकी सूची बनाई जा रही है, जो शुक्रवार को जारी कर दी जाएगी। चिन्हित दुकानें भी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगी। दुकानदारों को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखना होगा। 


आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य कार्यालय रहेंगे बन्द
जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी संस्थानों को छोड़ बाकी सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अधिकारी-कर्मचारी अपने घरों से ही जरूरी काम निपटाएंगे। अभी परिषदीय स्कूल तो बंद थे लेकिन शिक्षकों को विद्यालय जाने का निर्देश था लेकिन अब नए नियम के तहत शिक्षकों को भी स्कूल नहीं जाना होगा। डीएम ने बताया कि बन्दी के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, पुलिस, नगर विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, डाक विभाग, अग्निशमन, ई-कॉमर्स, मीडिया और हाकर्स, पेट्रोल पंप, गैस सर्विस से संबंधित कार्यालय व गतिविधियां भी जारी रह सकेंगी।

अब व्यक्तिगत वाहन भी नहीं चलेंगे
डीएम ने कहा कि किसी भी वाहन के लिए शहर व इसके आसपास का इलाका पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक वाहन जैसे टैक्सी, जीप, टेम्पो, ई-रिक्शा आदि तो पहले से ही बंद थे, अब व्यक्तिगत वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी भी अपना पहचान पत्र या वाहन पास लेकर ही चल सकेंगे। एनएच के जरिए जनपद से बाहर जाने वाले वाहन ही जा सकेंगे।

पुलिसिया कार्रवाई होगी तेज
जिलाधिकारी ने अपील की है कि दवा-इलाज कराने या बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। अन्यथा अब पुलिस भी सख्ती से निपटेगी। सड़क पर कोई फालतू वाहन ना चले, इसके लिए पुलिस महकमे को निर्देश दे दिया गया है। प्रवर्तन कार्य तेज होगा। मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 जुर्माना लगेगा। अगर कोई बिना वजह घूमता हुआ मिला तो वाहन सील तो होगी ही, एफआईआर भी दर्ज होगी। शहर व इसके आसपास के प्रतिबंधित इलाके में कोई भी वाहन नहीं चलेगा।

जीवन की सुरक्षा को जरूरी है बंदी, करें सहयोग 
बलिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर व आसपास के इलाकों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तीन से 10 जुलाई तक बंदी की गयी थी। इस दौरान हमारा लक्ष्य यह भी था कि अधिक से अधिक घरों तक पहुंचकर सर्वे किया जा सके। इस निर्णय से हमें काफी हद तक सफलता मिली। सर्वे में मिले लक्षण व अन्य जानकारी के हिसाब से जांच हुई और पॉजिटिव केस सामने आने लगे। बताया कि अब तक 64 हजार जनसंख्या कवर हुई है। एक लाख से ज्यादा लोगों को अभी आच्छादित करना है। इसीलिए इस लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। 

डीएम बताया कि हमारा उद्देश्य है, हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक सर्वे करने वाली टीम पहुंचे। जिले में कुल 835 टीमें बनी है, जिनमें 34 सिर्फ बलिया शहर में काम कर रही हैं। इस दौरान तीन तरह के लोगों पर विशेष फोकस है। पहला, कोई किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में रहा हो, दूसरा किसी को बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों और तीसरा लम्बी बीमारी से ग्रस्त कोई है तो उन्हें चिन्हित कर सेंपलिंग करानी है। अगर कोई पॉजिटिव मिलेगा तो उसे एल-1 फैसिलिटी सेंटर में रखा जाना है। लोगों से भी अपील की है कि अपने घरों में ही रहें और सर्व टीम को सही-सही जानकारी दें। यह हम सबकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से इसमें सहयोग की अपील की। 


हर मेडिकल स्टोर पर मेंटेन होगा रजिस्टर
जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि मेडिकल की हर दुकानों पर एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। अगर कोई बुखार, सर्दी, खांसी या सांस लेने में तकलीफ की दवा ले रहा है तो उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर उस रजिस्टर में दर्ज करेंगे। उसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट ड्रग निरीक्षक व अभिहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देना होगा। ड्रग विभाग इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएंगे।

सुपर कंटेन्मेंट जोन के हिसाब से होगी सख्ती
डीएम ने बताया कि वर्तमान में शहर में 29 कंटेनमेंट जोन कलस्टर हैं, यानी एक जोन के कई घर में पॉजिटिव केस हैं। ऐसे में यहां सुपर कंटेन्मेंट जून की व्यवस्था लागू होगी। इसके मुताबिक 500 मीटर की दूरी पूरी तरह सील रहेगी और उसके बाद ढाई सौ मीटर तक बफर जोन होगा। शासन की मंशा के अनुसार इन इलाकों में सख्ती होगी। 


नहीं होगी किसी भी सामान की कमी
जिलाधिकारी ने बताया कि इस बन्दी का एकमात्र उद्देश्य हर पॉजिटिव व्यक्ति को चिन्हित कर लेना है। इसको लेकर कोई भी परेशान न हो। किसी भी सामान की कमी नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था होगी कि आसानी से लोगों तक हर जरूरी सामान पहुंच जाएगा। बताया कि हफ्ते दिन पहले शहर में 42 केस थे, लेकिन इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई। सिर्फ 8 जुलाई को ही 150 से अधिक केस आए, जो चिंता का विषय है। 

एल-1 में पर्याप्त बेड उपलब्ध, व्यवस्था भी बेहतर
जिलाधिकारी ने बताया कि एल-1 फैसिलिटी सेंटर के रूप में 5 अस्पताल तैयार हैं। वर्तमान में सीएचसी बसंतपुर व शांति मेडिकल कॉलेज में मरीज हैं और शुक्रवार से सीएससी फेफना पर भी मरीज शिफ्ट होने लगेंगे। इसके अलावा एहतियात के तौर पर राजकीय महिला महाविद्यालय नगवां (कम से कम 150 की क्षमता) और सीएचसी सुखपुरा में भी हमारी तैयारी हो रही है। साफ किया कि व्यवस्था को लेकर कुछ दिक्कतें थी, लेकिन साथ में भ्रांतियां भी थीं। कुछ शिकायतें सही मिलीं, जिसमें सुधार कर लिया गया है।


'