ठेला और खोमचा लगाने वालों को बड़ी राहत, दुकान खोलने की मिली अनुमति
अवस्थी ने बताया कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है. बाजारों को खोलने की व्यवस्था की गई है. बाज़ार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगे.
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. लॉकडाउन (Lockdown) 5.0 के लागू होने के साथ बीते दो महीनों से बंद पड़ी जिंदगी को एक बार फिर रफ्तार मिलने वाली है. इसी कड़ी में योगी सरकार (Yogi Government) ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी कर दी है. यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट लॉकडाउन रहेगा. स्ट्रीट वेंडर्स और पटरी व्यवसायियों के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए ओपन स्पेस में उनको ग्लव्ज, फेस मास्क और सैनिटाइजर के साथ दुकान खोलने की अनुमति होगी.
अवस्थी ने बताया कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है. बाजारों को खोलने की व्यवस्था की गई है. बाज़ार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगे. बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसलिए समय बढ़ा दिया गया है, इसके साथ ही सुपरमार्केट खोलने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है. मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि यदि किसी ग्राम या मजरे में कंटेनमेंट ज़ोन बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी कृषि संबंधित गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति होगी. कंटेनमेंट ज़ोन में सीमित गतिविधियों की ही अनुमति होगी. किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.