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आज से खुल जाएंगे सैलून और पार्लर, माननी होंगी ये शर्तें

लॉकडाउन 5.0 के लिए योगी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में सैलून और ब्‍यूटी पार्लर को सशर्त खोलने की इजाजत दे दी गई है.
गाजीपुर न्यूज़ टीम, योगी सरकार ने 1 जून से लागू होने वाले लॉकडाउन 5.0 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन में सरकार ने सैलून (Salon) और ब्‍यूटी पार्लर (Beauty Parlor) खोलने की इजाजत दे दी है. सरकार ने ब्‍यूटी पार्लर और सैलून को खोलने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिन्‍हें पूरा करना अनिवार्य होगा. साथ ही, ब्‍यूटी पार्लर और सैलून मालिकों को सोशल डिस्‍टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी विशेष ध्‍यान रखने के निर्देश दिये गये हैं.

पूरी करनी होंगी ये शर्तें
उत्‍तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सैलून और ब्‍यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्‍टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्‍यवस्‍था के साथ खोलने की अनुमति होगी. इन सैलून और ब्‍यूटी पार्लर में काम करने वाले सभी कर्मियों को फेसशील्‍ड लगाना, मास्‍क और ग्‍लब्‍स पहनना अनिवार्य होगा. सैलून में मौजूद अन्‍य लोगों को भी फेस मास्‍क, फेस कवर और ग्‍लव्‍स का इस्‍तेमाल करना होगा. बाल काटने या डाढ़ी बनाने में कपड़े का इस्‍तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है. गाइडलाइन में कपड़े की जगह डिस्‍पोजेबल कपड़ा या अन्‍य सामग्री का इस्‍तेमाल करने को कहा गया है.

1 जून से लौटेगी बाजार की रौनक
यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत न सिर्फ सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने के आदेश दिए गए हैं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडियों, बाजारों, और पार्क खोलने और सरकारी दफ्तारों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है. हालांकि इसके साथ-साथ सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे. वहीं, पार्कों को सुबह और शाम में 5 से 8 बजे तक खोला जा सकेगा. इसके अलावा प्रदेश में रोडवेज की बसें चलाए जाने का भी आदेश सरकार ने दे दिया है.
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