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वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया व चौपहिया वाहन चलाते समय यदि मोबाइल पर बात करते हुए पहली बार पकड़े गए तो एक हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा। योगी सरकार ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर अब और ज्यादा जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मोटर यान अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना भरना होगा। यानी अब 500 रुपये की जगह एक हजार रुपये देने पड़ेंगे। फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपये का चालान होगा। वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाइ कराकर बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। यदि वाहन स्वामी ने अपने वाहन को मॉडिफाई कराया तो उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। अभी तक पार्किंग नियमों का पालन न करने पर पहली बार में 500 रुपये व दूसरी बार एक हजार रुपये जुर्माना लगता था। फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना पहली बार अधिनियम में जोड़ा गया है। अधिकारी की बात न मानने व उसके काम में बाधा डालने पर पहले एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था अब इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत तथ्य पर पहले 2500 जुर्माना लगता था इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है। वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने वालों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है। यानी कोई फेक दस्तावेज के आधार पर वाहन बेचता है तो उसे प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा।

बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार जुर्माना : बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार रुपये और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो उन्हेंं पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार रुपये और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपये होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

बिना अनुमति रेस में भाग लिया तो 10 हजार जुर्माना : प्रदेश सरकार की लिखित अनुमति के बिना रेस में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार रुपये तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन कर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपये का दंड भरना होगा। बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार रुपये तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार शांत क्षेत्र में हार्न प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार जुर्माना देना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार में पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार में चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट : उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों को करों में छूट देने का निर्णय किया है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मंगलवार को अधिनियम में जरूरी संशोधन कर दिए। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण तथा इसके प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में निॢमत प्रथम एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों में दुपहिया वाहनों को रोड टैक्स में 100 प्रतिशत तथा अन्य वाहनों को रोड टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वर्तमान में ऑटो मोबाइल उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण कम करने की दृष्टि से सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। सड़कों पर इन वाहनों की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग अवस्थापना सुविधाओं का भी निरंतर विस्तार हो रहा है। यूपी में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने एवं प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से औद्योगिक विकास विभाग ने 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकवाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019' जारी की है।

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