निराश्रित परिवारों को अंत्येष्टि के लिए मिलेंगे 5000 रुपए
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। यूपी मंत्रिपरिषद ने राज्य वित्त आयोग के कार्यों की अनुमन्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत ग्राम पंचायत को दी जाने वाली राशि में से 3 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष तीन प्रमुख कार्यों पर व्यय किए जाने की अनुमति दी गई है। मसलन, अत्यधिक गरीब और निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को 5,000 रुपये अन्त्येष्टि के लिए दिए जाने की व्यवस्था।
आकस्मिक रूप से बीमारी की दशा में किसी ऐसे परिवारों में जो अन्य योजना यथा आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में कवर न होते हों, की दशा में उन्हें एक बार सहायता राशि के रूप में तत्काल 2000 रुपये देने की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत में अन्त्योदय श्रेणी के परिवार (इसका आशय अन्त्योदय योजना का कार्ड होने या न होने से नहीं है, अपितु निर्धनता से है) की भूख से मृत्यु न हो, ऐसे परिवार को एक बार की सहायता राशि 1,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा सरकारी धनराशि से चलने वाले गो-संरक्षण केन्द्रों के लिए भूसे को भण्डार गृह तक ले जाने के लिए परिवहन लागत को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही उसमें निहित मानव श्रम पर व्यय के अलावा इच्छुक कृषकों के खेतों पर फसल अवशेष को काट कर भूसे में परिवर्तित करने के लिए मशीनरी एवं मानव श्रम पर होने वाले व्यय को भी अनुमन्य कर दिया गया है।
इसी तरह भूसा संग्रह के लिए निर्मित किए जाने वाले परम्परागत भूसे के कूप या खोप या भक्कू या बुर्जी आदि चाहे जिस भी नाम जाना जाए, को बनाने में लगने वाली सामग्री जैसे बांस/पुआल/रस्सी आदि पर आने वाला व्यय एवं उसको बनाने के लिए भवन श्रम पर आने वाला व्यय अनुमन्य कर दिया गया है जबकि गो-संरक्षण केन्द्रों पर कार्य करने वाले गो-सेवक श्रमिकों को पारिश्रमिक के भुगतान को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।