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आइमा बवाल में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, सीएम योगी ने NSA का दिया था आदेश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, आजमगढ़. आजमगढ़ के आइमा में छींटाकशी को लेकर दो पक्षो में हुए संघर्ष के मामले में पुलिस ने 16 लोगों के विरूद्ध सोमवार को गैंगस्टर की कार्रवाई की। 10 जून की रात एक पक्ष ने दलित बस्ती पर हमला कर 11 लोगों को घायल कर दिया था। पीड़ित पक्ष की ओर से 20 लोगों के विरूद्ध पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इस घटना का सीधे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था। सीएम ने अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई का आदेश दिया था।

महराजगंज के सिकन्दरपुर आइमा गांव के असामाजिक तत्वों ने अनुसूचित वर्ग की बस्ती पर हमला कर दिया था। अनुसूचित बस्ती के लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया था। इससे बस्ती में भय व आतंक का माहौल व्याप्त हो गया था। करीब एक सप्ताह तक गांव में पुलिस ने कैंप किया था। इस मामले में नौ नामजद व 11 अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। फिलहाल घटना में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेंज दिया है। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया था।

महराजगंज थाना प्रभरी नन्द कुमार तिवारी ने सोमवार को 16 अभियुक्तों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्रवाई की है। घटना में शामिल चार आरोपियों को किशोर होने कारण गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया है। महराजगंज थाना प्रभारी ने बताया कि घटना में शामिल फैजान, परवेज, आमीर, आसिफ, सुहेल, एहसान, आरिफ, अल्तमस, नूरआलम, कल्लू उर्फ खुर्शीद, नौशाद, लुकमान, शाहिद, फैयाज, अली अहमद निवासीगण सिकन्दरपुर आइमा व मो. अरशद निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज पर गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई है। उधर एनएसए के सवाल पर एसपी त्रिवेणी सिंह ने कहा कि जब पुलिस को लगता है कि कोई अभियुक्त छूट जाएगा तभी एनएसए की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।
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