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सुप्रीम कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में 37339 पदों की भर्ती पर लगाई रोक

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला योगी आदित्यनाथ सरकार के गले की फांस बन गया है। भर्ती परीक्षा का विरोध कर रहे शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 में से 37339 पदों पर भर्ती न करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती बड़ा सिरदर्द हो रही है। भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप लगने के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट तथा कोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। प्रदेश के लाखों शिक्षकों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 में से 37339 पदों पर भर्ती न करने का निर्देश दिया है। 69000 पदों की भर्ती की काउंसिंलिंग शुरू होने के बाद लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था, अब शीर्ष अदालत का नया आदेश आया है।

प्रदेश मे 69000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 37339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिक्षा मित्रों की तरफ से 37339 पदों को होल्ड करने की मांग की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 69000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ मामले में 37339 पद रोक कर अन्य पर भर्ती की जाए। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती पर तीन जून को ही रोक लगा दी थी। डबल बेंच में भी इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। अब इसमें बुधवार को फैसला आना है। अगर डबल बेंच भर्ती प्रक्रिया से अपनी रोक हटा भी लेती है, तब भी 12 जुलाई तक 37339 पदों को भर्ती पर रोक लगी रहेगी।
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