UP Lockdown 4 Guidelines: कंटेनमेंट जोन तक 'लॉकडाउन', जानें क्या खुला और क्या बंद...
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, UP Lockdown 4 Guidelines : लॉकडाउन के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने पाबंदियों को ढीला करते हुए अब राहत के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव और निर्देशों के आधार पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने देर रात राज्य की गाइडलाइन भी जारी कर दी।
मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइडलाइन में लॉकडाउन को खास तौर पर कोरोना संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखा है। विमान सेवा, स्कूल कॉलेज, मॉल सिनेमाघर आदि को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। मसलन, फैक्ट्री, बाजार, दुकानें, मंडियां आदि सुरक्षा-सावधानियों के साथ संचालित की जा सकेंगी। लंबे समय से बंद रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी और मिठाई की दुकानों को खोलने की भी छूट दे दी गई है।
इन पर पूर्ण प्रतिबंध
- सभी घरेलू व अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, सिवाय चिकित्सकीय-आपात स्थिति, एयर एंबुलेंस और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा संबंधी यात्रा के।
- मेट्रो रेल सेवाएं
- सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक, प्रविधिक, कोचिंग संस्थान आदि। ऑनलाइन-दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है।
- हॉस्पिटेलिटी सर्विस, सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और अधिकारियों के लिए उपयोग में लाई जा रही हों या लॉकडाउन के कारण फंसे पर्यटक या क्वारंटाइन करने के उपयोग में लाई जा रही हों।
- बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्टोरेंट-किचन को खाद्य पदार्थ की सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान।
- खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन, दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस भी पूरी तरह निषिद्ध रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन के बाहर सशर्त अनुमति
- राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों, बसों के अंतरराज्यीय आवागमन की अभी अनुमति नहीं है। अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
- राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री और बसों के राज्य के अंदर आवागमन की अभी अनुमति नहीं है। अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
इन गतिविधियों को रहेगी अनुमति
- सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी। औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क, फेस कवर, शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। बसों के इस्तेमाल पर भी यह सावधानियां रखनी होंगी।
- पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी, उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा। ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। बिना मास्क पहने खरीददार काे सामान की बिक्री नहीं की जाएगी।
- सभी बाजार को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले। इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ मिलकर व्यवस्था तय कर आदेश जारी करेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को शारीरिक दूरी के पालन के साथ खोलने की अनुमति होगी।
- मुख्य मंडी सुबह चार से सात बजे तक खुलेंगी। सब्जी का रिटेल वितरण सुबह छह से नौ बजे तक होगा। फल-सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थान पर स्थापित कर सुबह आठ से शाम छह बजे तक सामान्य जनता के लिए खोला जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी शारीरिक दूरी के पालन के साथ खोलने की अनुमति होगी।
- रेस्टोरेंट आदि से केवल होम डिलीवरी होगी। मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन, सिर्फ बिक्री होगी। बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बारात घर खोले जाएंगे लेकिन, शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसमें बीस लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
- स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकेंगे लेकिन, उन्हें केवल खुले स्थानों पर बिक्री की अनुमति होगी।
- नर्सिंग होम व निजी अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। सभी सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद इजाजत मिलेगी।
- प्रिंटिंग प्रेस व ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानें खुलेंगी।
इनके आवागमन के लिए विशेष निर्देश
- राज्य के अंदर एव बाहर चिकित्सा व्यवसायी, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और एंबुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति होगी।
- सभी प्रकार के माल, माल परिवहन, खाली ट्रक को अंतरराज्यीय परिवहन की इजाजत।
- किसी भी प्रकार के माल, माल परिवहन को पड़ोसी देशों की संधियों की शर्तों के अनुसार सीमा पार करने की छूट।
- बाइक पर सिर्फ महिला को बैठाने की अनुमति
- बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले ही चल सकते हैं। यदि पीछे महिला बैठी हो तो उसे भी अनुमति होगी लेकिन हेलमेट दोनों को पहनना होगा।
- चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो व्यक्ति बैठ सकेंगे। सिर्फ दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति मिलेगी।
- थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अतिरिक्त सिर्फ दो व्यक्ति चल सकेंगे। सभी को फेस मास्क लगाना होगा।
नोएडा-गाजियाबाद के लिए अलग व्यवस्था
- नोएडा-गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसका विस्तृत आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा।
शाम सात से सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर प्रतिबंध
शाम सात से सुबह बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध होगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को छूट रहेगी। इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेंगे।