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यूपी सरकार को लैब टेक्नीशियन के खाली पद भरने की छूट, कोरोना के चलते हाई कोर्ट का आदेश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को चयनित 729 लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की छूट दे दी है। कोर्ट ने यह छूट राजकीय अस्पतालों में कोरोना वायरस की जांच के लिए लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी को देखते हुए दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने नमित कुमार पांडेय व अन्य की याचिका पर दिया है।

हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक के आदेश को संशोधित कर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, सीमांत सिंह व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी व पीके गांगुली आयोग की तरफ से सिद्धार्थ सिंहल व विपक्षियों की तरफ से एमए सिद्दीकी व अन्य वकीलों ने पक्ष रखा।

गौरतलब है कि लैब टेक्नीशियन भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद 186 अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा लिया गया। इसी बीच कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 26 अगस्त 2019 को नियुक्ति पर रोक लगा दी। इससे 729 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी के कारण जांच में आ रही परेशानी को लेकर कोर्ट से खाली पदों को भरने की छूट देने की प्रार्थना की गयी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की छूट दे दिया।

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