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आम, केला समेत 46 प्रकार के फल एवं सब्जियां मंडी शुल्क से मुक्त

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। कृषि उत्पादों की बिक्री को और आसान बनाने के लिए सरकार ने मंडी अधिनियम में एक फिर से संशोधन किया है। बुधवार को कैबिनेट ने इस संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी। संशोधन के अनुसार 46 प्रकार के फल एवं सब्जियों को मंडी अधिनियम की अधिसूचना से हटा दिया गया है ताकि इन पर मंडी शुल्क न लग सके।

इसके अलावा अब किसान अपनी सुविधा से फार्म गेट पर अथवा कहीं भी किसी भी व्यापारी या प्रसंस्करण इकाई को अपना उत्पाद बेचने को स्वतंत्र होगा। वह चाहे तो सीधे सामान्य उपभोक्ताओं को भी अपने उत्पाद बेच सकेगा। साथ ही डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से देश में कहीं भी अपना माल बेचकर लाभकारी मूल्य हासिल कर सकता है।

यह जानकारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि अधिसूचना से बाहर किए गए फल-सब्जियों के व्यापार की सुविधा मंडी परिषद द्वारा अपनी अधिसूचित मण्डियों में पूर्व की भांति जारी रहेगी। हालांकि अब मंडी शुल्क के स्थान पर उन्हें सेवा शुल्क या यूजर चार्ज ही व्यापारियों से लिया जाएगा। वह भी तब जब वह मंडी परिसर में क्रय-विक्रय होगा। इससे कारोबार करने में सुलभता के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

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