शिवपाल यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सपा द्वारा शिवपाल यादव की सदस्यता रद्द करने को भेजी गई याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया।
सपा के रुख में आई इस नर्मी के कारण माना जा रहा है कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव वापस सपा में लौट सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि सपा विधानमंडल दल नेता राम गोविंद चौधरी द्वारा 23 मार्च 2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा उनके द्वारा शिवपाल यादव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमावली के तहत प्रस्तुत याचिका को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाती है।