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रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर यूपी में सभी जगह खुलेंगी शराब की दुकानें, गाइडलाइन जारी

योगी सरकार (Yogi Government) ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं. इन जिलों में आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम के सात बजे तक खुलेंगी. रेड जोन के हॉटस्पॉट में कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकेगी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने सोमवार चार मई से दो हफ्ते के लिए शुरू होने जा रहे लॉकडाउन (Lockdown) के तीसरे चरण में शराब और बीयर की दुकानों (Liquor Shops) को खोलने का फैसला लिया है. ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी. हालांकि रेड और ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा. बता दें कि रविवार को सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के तहत सोमवार से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें शहरों को तीन मुख्य जोनों में बांटा गया है- रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन.

बड़ी संख्या पर लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राज्य में आबकारी की दुकानें कब से खुलेंगी, सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में इसका भी जिक्र किया है. सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं. इन जिलों में आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम के सात बजे तक खुलेंगी. रेड जोन के हॉटस्पॉट में कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकेगी. आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की कोई दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी.



शराब की दुकान खोलने की ये होगी शर्त
उन्होंने यह भी बताया कि दुकानों के बाहर दो गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन रहे. संजय भूसरेड्डी ने बताया कि एक बार में एक दुकान पर सिर्फ पांच ग्राहकों की ही लाइन लगेगी. बता दें की बीते कोरोनावायरस (COVID-19) के चलते 25 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद से आबकारी की दुकानें बंद कर दी गईं थी.

दरअसल, रविवार को हुई टीम-11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व घाटे को पटरी पर लाने के निर्देश दिए थे. इस दौरान शराब की दुकानों को खोलने के लिए अधिकारियों को जरुरी दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया था. जिसके बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है.

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