गाजीपुर में बने कई नए हॉटस्पॉट, इन हॉटस्पॉटों को किया गया समाप्त
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जिलाधिकारी ने आर्देशित किया है कि कोविड-19 महामारी से परेसान नगर पालिका गाजीपुर के थाना कोतवाली अन्तर्गत 02 स्थान हबीब मस्जिद महुआबाग तथा मरकजी मस्जिद बड़ापुरा में विगत 21 दिनों में कोई नया कोरोना पाजिटिव केश के न आने की सूचना देते हुए उक्त हाट स्पाट/कन्टेन्मेंट जोन को समाप्त/मुक्त किये किया जाता है। तथा उन्होने ने अपील भी किया है कि हाट स्पाट एवं कन्टेन्मेंट जोन समाप्त किया गया है लेकिन इसका पालन पूर्व की भाति किया जाय। मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंिसग का पालन अवश्य करें। आपकी सुरक्षा एवं जनपद की जिम्मेदारी हम सभी की है।
जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने आदेशित किया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित ग्राम राजूपुर पोस्ट सम्मनपुर थाना नन्दगंज, ग्राम भुड़कुडा, विकास खण्ड जखनियॉ, थाना भुड़कुडा, ग्राम मोहनपुरा, थाना बिरनों एवं ग्राम चौकड़ी चौरा, थाना शादियाबाद, गाजीपुर में एक-एक व्यक्ति के कोरोना पाजिटिव होने के कारण ग्राम राजूपुर पोस्ट सम्मनपुर, ग्राम भुड़कुडा, ग्राम मोहनपुरा एवं ग्राम चौकड़ी चौरा, गाजीपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉट स्पाट के रूप में घोषित किया जाता है तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है।
इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त क्षेत्र में जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्त्/िकर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाय।