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गाजीपुर: न्यायाधीश ने जारी किया दीवानी न्यायालय खोलने का समय सारणी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जनपद न्यायाधीश, राघवेन्द्र गाजीपुर ने बताया है जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर जनपद गाजीपुर में दीवानी न्यायालय 14.05.2020 से खोलने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक अधिकारीगण के न्यायिक कार्य संपादित करने हेतु निम्नलिखित टाईम-स्लाट निर्धारित किया गया है। जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, गाजीपुर पूर्वाह 10:30 बजे से पूर्वांह11:30 बजे तक, सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर पूर्वान्ह 11:30 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे तक, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अपरान्ह 12:00 बजे से अपरान्ह 12:30 बजे तक विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अपरान्ह 12:30 बजे से 01:30 बजे तक, विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, गाजीपुर अपरान्ह 2:00 बजे से अपरान्ह 2:30 बजे तक, विशेष न्यायाधीश पाक्सो न्यायालय, प्रथम समय अपरान्ह 2:30 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक, विशेष न्यायाधीश पाक्सो न्यायालय, द्वितीय अपरान्ह 3:00 बजे से अपरान्ह 3:30 बजे तक विशेष न्यायाधीश पाक्सो न्यायालय, तृतीय अपरान्ह 3:30 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक कार्यो का संपादित किया जायेगा। 

उन्होने निर्देशित किया है कि न्यायालय खुले जाने हेतु जिन जिन दिशा निर्देश प्राप्त हुए है उनके सख्त से सख्त पालन किया जाय। केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि वह मा0 न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी सम्मानित अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं अन्य व्यक्तियों, को मास्क आवश्यक रूप से लगाना हो, सेनिटाईजर का प्रयोग समय समय पर अवश्य करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करना आवश्यक होगा। न्यायालय का समय प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 4:30 बजे तक तथा कार्यालय का समय प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक खुले रखना होगा। अधिष्ठान में कोविड-19 से सम्बन्धित गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि व मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय, गाजीपुर अधिष्ठान के न्यायालय/कार्यालय एवं सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का न्यायालय संचालित होने के पूर्व एवं उसके पश्चात की अवधि में दैनिक रूप से पूर्ण सेनिटाइजेशन एवं साफ-सफाई कराये जाने एवं परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्केंनिंग परीक्षण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से भी किया जाना सुनिश्चित करें।
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