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घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जान लें जरूरी बातें

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। हवाई जहाज से आने वाली यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक https://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करेंगे। यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा। वहां इसकी उद्घोषणा भी की जाएगी। प्रदेश के निवासी जिन्हें फिलहाल अभी प्रदेश में ही रहना है, वे 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहेंगे। आगमन के छठवें दिन परीक्षण कराने पर रिपोर्ट निगेटिव आने पर होम क्वारंटाइन समाप्त कर दिया जाएगा।

एक सप्ताह से कम समय के लिए जो यात्री प्रदेश आ रहे हैं और यहां से प्रदेश के किसी अन्य स्थान पर जा रहे हों, तो उन्हें वापसी का पूरा ब्योरा देना होगा। रिटर्न टिकट के बारे में जानकारी देनी होगी। किस काम से आए हैं। क्यों और कहां जा रहे हैं। इसका भी विवरण देना होगा। उन्हें क्वारंटाइन में जाने की जरूरत नहीं  है।  ऐसे यात्रियों को हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन में जाने की जरूरत नहीं होगी। सोमवार से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों से प्रदेश आने वाले यात्रियों के  लिए सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर प्रोटोकॉल जारी किया है। 


 चिकित्सा व स्वास्थ्य  विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल पर आए हुए ओटीपी का उपयोग करते हुए खुद और साथ में यात्रा करके आए परिवार के सदस्यों का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत मोबाइल पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। पीडीएफ फाइल में पूरा विवरण उनके मोबाइल पर आ जाएगा। ये विवरण ई-मेल पर भी भेजा जा सकता है। हवाई अड्डे से निकलने वाले सुरक्षा कर्मी इस पीडीएफ की जांच करेंगे। तभी उन्हें बाहर निकलने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को सोशल डिस्टंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर रखने के निर्देशों का पालन करना होगा। 

अपने घर आने वाले यात्रियों को स्थानीय जिला प्रशासन जांच के बाद ही उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए अधिकृत करेगा। वहीं होम क्वारंटराइन में छूट देने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में होम क्वारंटाइन की पर्याप्त व्यवस्था न हो। उनके घरों में अलग से दूसरा शौचालय न हो, उन्हें घर के  बाहर सरकारी क्वारंटाइन स्थल पर रखा जाएगा। 

एक हफ्ते के अंदर प्रदेश से बाहर जाने वाला यात्री एक हफ्ते के अंदर एक प्रवास के बाद दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उस स्थान के प्रभारी को इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जानी चाहिए। यात्री में कोरोना वायरस के  लक्षण पाए जाने पर इसकी तुरंत सूचना संक्रामक विभाग के कंट्रोल रूम नम्बर 18001805145 पर दी जाए।

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