वाराणसी में 4 मई से पाबंदियों में बड़ी राहत, चाय-पान और मोबाइल समेत कई तरह की दुकानें सुबह 10 से शाम 5 तक खुलेंगी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी में चार मई सोमवार से कई पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। दुकानों के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक खोला जा सकेगा। कुछ शर्तों के साथ चाय-पान की दुकानें भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। दूध की दुकानें दस से पांच के अलावा सुबह सात से आठ भी खुल सकेंगी।
मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, चाट, कचौरी, मिठाई, कॉफ़ी हाउस, फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर की दुकानों पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-वे और राज्य मार्ग सड़कों पर वाहनों और यात्रियों के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी।
आवश्यक वस्तुओं के साथ ही मोबाइल, सेनेटरी वेयर, हार्डवेयर, बिजली सामान, प्लंबिंग की दुकानें भी खोली जा सकेंगी।बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत, पेपर प्रिटिंग दुकानें, किताब-कापी और स्टेशनरी की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। निजी कार्यालयों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी।
जिलाधिकार कौशल राज शर्मा के अनुसार सोमवार से नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें जिन में दवाई, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल,अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने, 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें रोज (रविवार को छोड़कर) खुल सकेंगी।
नगर निगम तथा ग्रामीण दोनो क्षेत्रों के मार्केट या मार्किट प्लेस या मार्किट काम्प्लेक्स में केवल उपरोक्त दुकानें ही खुल सकेंगी। नगर निगम तथा ग्रामीण इलाकों में उपरोक्त तीन प्रकार के स्थानों के अलावा सभी एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी की अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर (गेटेड सोसाइटी, टाउन शिप) के अंदर की दुकानें, एकल गाड़ियों के व अन्य शोरूम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकते हैं। चाहे वे ऊपर दी गई श्रेणियों से भिन्न ही हों और आवश्यक वस्तुओं के अलावा भी वस्तुएं बेचती हों। इस प्रकार की श्रेणी में चाय और पान की दुकानें भी शामिल हैं। लेकिन तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला की बिक्री न करें और एक समय मे 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को अपनी दुकान पर एक साथ जमा ना होने दें। गोला या लाइन खींचकर सोशल डिस्टनसिंग मेन्टेन करवाएं।
प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं। उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक, ATM, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिको के साथ, निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे।
ट्रांसपोर्ट, लोजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयां, मोबाइल कंपनियां प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। सभी प्रकार की दुकानों मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों को भी संचालन से छूट दे दी गई है।
जनपद में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इन दुकानों पर ग्राहकों को रोककर शराब पिलाना प्रतिबंधित होगा। शराब के बार नहीं खुलेंगे। शराब की दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से कड़ाई से पालन करवाना होगा। शराब के दुकानदार दुकान खोलने से पहले जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षकों से अवश्य संपर्क करके जानकारी कर लें कि किन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना अनुमन्य है और किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है।
सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम-घूम कर ठेले, वाहनों के माध्यम से विक्रय सप्ताह में सभी सात दिन शाम 5 बजे तक हो सकता है। गल्ला मंडी विश्वेश्वरगंज और दवाई मंडी सप्तसागर के अलावा भी कोई अन्य या दवाई मंडी है तो वो भी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें प्रतिदिन के प्रतिबंध के साथ खुल सकती हैं। न्यूनतम 50 प्रतिशत दुकानों का रोस्टर उस मंडी की व्यापार एसोसिएशन स्वयं तय करेगी।
प्रत्येक दुकानदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह दुकान के बाहर एक 2 गज की दूरी पर गोल निशान अथवा पक्की लाइन खींचेगा तथा न्यूनतम 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग ग्राहकों के बीच में मेंटेन करवाएगा। यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसकी दुकान अगले 15 दिनों के लिए सीज कर दी जाएगी।
जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए इजाजत लेनी होगी। इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र को आवेदन करना होगा। पूर्व में यह व्यवस्था केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू की गई थी। नगरीय क्षेत्रों में भी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े हुए उद्योगों को भी अनुमति लेनी होगी।
नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यालय खोलने के लिए भी अपर जिलाधिकारी प्रशासन से इजाजत जरूरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ शुरू हो सकती हैं। नगरीय क्षेत्रों में निर्माण केवल तभी मंजूर होगा जब मजदूरों को वहीं रखने की व्यवस्था होगी। इसके लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
उपरोक्त किसी भी व्यवस्था के लिए अलग-अलग पास जारी नहीं किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समुचित कारण हो तभी अपने घर से बाहर निकले। अपने साथ अपने व्यापार संबंधी अथवा कार्य संबंधी पर्याप्त सबूत तथा फोटो आईडी कार्ड साथ रखें। इसी प्रकार से माल वाहक वाहनों के स्वामी भी वाहन के प्रयोग संबंधी सारे सबूत अपने साथ रखें ताकि पूछताछ के दौरान उसे चेकिंग करने वाले अधिकारियों को पेश किया जा सके।
पूरे जनपद में खुले में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह दुकानो पर, कार्य स्थल पर और हर जगह 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का और अपने चेहरे को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखने के नियम का पालन करें। यदि कोई ऐसा नहीं करता पाएगा तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके गंभीर कार्रवाई की जाएगी।