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लॉकडाउन : कानपुर में 150 टेनरियों को इन शर्तों के साथ खोलने की मिली अनुमति

गाजीपुर न्यूज़ टीम, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की 150 टेनरियों को जिला प्रशासन ने खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि शर्तें इतनी सख्त हैं कि अगर इसका पालन न किया गया तो कार्रवाई के लिए खुद ही संचालकों को जिम्मेदार होने पड़ेगा।

जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम सिटी ने इन टेनरियों के लिए जो शर्तें रखी हैं वह इस तरह हैं। सभी टेनरियों को परिसर में ही कर्मियों को रहने और खाने-पीने का इंतजाम करना होगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। हॉट स्पॉट इलाके में रहने वाले कर्मियों को नहीं बुलाया जाएगा। गाइड लाइन के मुताबिक सेनेटाइजेशन होगा। कर्मियों की लगातार थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। मास्क और सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी कर्मी को संक्रमण का लक्षण दिखाई देने पर फौरन प्रशासन को सूचना देनी होगी। पूरे परिसर को लगातार सेनेटाइज करने की व्यवस्था होगी।


रेड और ऑरैंज जोन में 50 से अधिक प्रतिष्ठानों वाले कर्मियों के लिए विशेष परिवहन की सुविधा मुहैया करानी होगी। सभी वाहनों और मशीनरी को विसंक्रमित करने की व्यवस्था की जाएगी। दो पारियों में एक घंटे का अंतर होगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भोजन कराया जाएगा। किसी भी सूरत में सामूहिक लंच नहीं होगा। सभी संचालकों को शपथ पत्र देना होगा कि 32 शर्तों का उल्लंघन वह नहीं करेंगे। अगर क्रास चेकिंग में उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।


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