UPSSSC : वीडीओ भर्ती 2015 के रिक्त पदों को भरने को हाईकोर्ट का निर्देश
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में रिक्त रह गए पदों को मेरिट में नीचे रहे अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया है। धीरज कुमार पांडे व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद चार माह में याचियों की नियुक्ति पर विचार करते हुए उन्हें योग्यता के अनुसार नियुक्ति दें।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दिया है। अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी के मुताबिक, याची ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2015 की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में शामिल हुए लेकिन न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स से कुछ कम अंक मिलने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। बाद में करुणेश कुमार केस में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयोग को निर्देश दिया ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। याचिका में कहा गया कि इस आदेश को लेकर आयोग की रिव्यू एप्लिकेशन खारिज हो चुकी है इसलिए याची नियुक्ति पाने के अधिकारी हैं।
लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट में प्रवेश पर रोक की स्थिति में न्यायालय ने इस मामले में स्वयं सुनवाई की और याचियों के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए उनके योग्य पाए जाने पर नियुक्ति देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का इंतजार न करते हुए हाईकोर्ट की वेबसाइट से आदेश मिलान कर नियुक्ति पर निर्णय लिया जाए। साथ ही याचियों को आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया है।