उत्तर प्रदेश सरकार का प्राइवेट स्कूलों को आदेश, लॉकडाउन में बच्चों से न लें ट्रांसपोर्टेशन फीस
गाजीपुर न्यूज़ टीम, यूपी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में परिवहन शुल्क (ट्रांसपोर्ट फीस) न लिए जाने और ऑनलाइन शिक्षा से वंचित न किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन ने कहा है कि संक्रमण के कारण घोषित आपदा अवधि में मासिक आधार पर शुल्क लिए जाने, किसी भी छात्र, अभिभावक को तीन माह की अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किए जाए।
साथ ही विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी छात्र-छात्रा को वंचित न किया जाए। शुल्क जमा न किए जाने के कारण किसी छात्र व छात्रा का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाएगा।
निर्देश में प्रमुख सचिव ने वाहन शुल्क पर भी मंगलवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद हैं और लॉकडाउन की अवधि में विद्यालय बंद रहने तक छात्र-छात्राओं से परिवहन शुल्क न लिया जाए। इस संबंध में मेरठ जनपद के डीआईओएस ने सभी स्कूलों को यह आदेश भेज दिया है और पालन करने के लिए कहा है।
सेकेंडरी एजुकेशन विभाग की मुख्य सचिव अराधना ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को इस संकट की स्थिति में तीन माह की जगह एक माह की फीस लेनी चाहिए। स्कूलों को उन पेरेंट्स को आग्रह को भी सुनना चाहिए जो इस दौरान फीस देने में असक्षम हैं। स्कूल किस्तों में फीस ले सकते हैं।
विभाग ने यह आदेश पेरेंट्स की ओर से लगातार आ रही उन शिकायतों को लेकर दिया है जिसमें वह कह रहे थे कि स्कूल लॉकडाउन की स्थिति में भी बस फीस, स्पोर्ट्स फीस, कंप्यूटर लैब फीस चार्ज कर रहे हैं।