गोरखपुर में तीन माह के लिए बढ़ाई गई धारा 144
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गोरखपुर। केंद्र सरकार द्वारा तीन मई तक या केंद्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की अवधि तक जनपद में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्था, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, माल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशाप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी व ऑटो रिक्शा) पूर्णतया बंद रहेंगे। प्रशासन ने तीन माह के लिए धारा 144 बढ़ा दी गई है।
सरकारी कार्यालयों में रहेगा यह प्रतिबंध
लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने के लिए निजी वाहन के प्रयोग की अनुमति होगी।
इन्हें आवश्यक सेवाओं में किया गया है शामिल
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
गृह एवं गोपन, कारागार प्रशासन एवं सुधार (पुलिस/सशस्त्र बल एवं अद्र्ध सैन्य बल)
कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन
ऊर्जा
नगर विकास
खाद्य एवं रसद (फल/सब्जी/दूध/डेयरी/किराना/पेयजल)
आपदा एवं राहत
सूचना एवं जनसंपर्क एवं सूचना प्रौैद्योगिकी
अग्निशमन/सिविल डिफेंस
आपातकालीन सेवाएं
टेलीफोन व इंटरनेट समेत ऐसी सेवाएं जो आइटी सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है
डाक सेवाएं
बैंक, एटीएम व बीमा कंपनियां
ई-कामर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलीवरी व ग्रासरी)
प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया
पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, आयल एजेंसी से संबंधित गोदाम व परिवहन के साधन
दवा की दुकान, चिकित्सीय उपकरण सामग्री एवं दवा निर्माता इकाइयां
आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे संबंधित निर्माण इकाई एवं उनके थोक व फुटकर विक्रेता
पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से संबंधित इकाइयां एवं विक्रेता।
बढ़ाई गई निषेधाज्ञा
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) आरके श्रीवास्तव ने तीन माह के धारा 144 बढ़ा दी है। एडीएम सिटी के मुताबिक सात मई को बुद्ध पूर्णिमा, 11 मई को मेला सैय्यद सलार, 25 को ईद-उल-फितर मनाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के आदेश पर जारी लॉकडाउन अवधि समाप्त होने पर जनपद में विभिन्न परीक्षाएं होने की भी संभावना है। इसके अलावा राजनीतिक व गैर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इस कारण कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सांप्रदायिक घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाते हुए धारा 144 तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है।