गाजीपुर: बाल विवाह पर अंकुश हेतु अक्षय तृतीया पर प्रशासन की होगी पैनी नजर
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने बताया है कि कुछ क्षेत्रो में बाल विवाह प्रथा वर्तमान समय में भी प्रचलित है तथा कुछ स्थानो पर अक्षय तृतीया के अवसर पर सामुहिक बाल विवाह सम्पन्न किये जाने की कुप्रथा को रोका जाना है। ऐसे बाल विवाह को शासन द्वारा अवैधानिक घोषित किया गया है। इसे रोकने के लिए शासन द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरूद्ध बाल विवाह विरोधी अधिनियम 1929 यथा संशोधित बाल विवाह एक्ट 2006 के अस्तित्व मे होने के बाद भी इस प्रकार की बाल विवाह की घटनाओ की पुनरावृत्ति को रोकने की अपेक्षा की गयी है। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देश दिया है कि इस वर्ष अक्षय तृतीया 26.04.2020 को पड़ रही है उक्त के दृष्टिगत उन्होने जनपद में गठित बाल विवाह टास्क फोर्स, जिलास्तर पर शिक्षा/स्वास्थ्य/ग्राम विकास/स्थानीय प्रशासन/स्वयं सेवी संस्थाओ आदि के सहयोग से समाज में फैली इस कुरीति को समाप्त कराने हेतु वैश्विक महामारी के इस अत्यन्त महत्पूर्ण आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।