गाजीपुर: लॉकडाउन के उल्लंघन पर अब होगी विधिक कार्रवाई -जिलाधिकारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन अब सख्ती के मूड में आ गया है। जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने सभी उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है तो तत्काल उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने केवल कुछ ही कार्यदायी संस्थाओं को कार्य कराने की अनुमति दी है। वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। केवल पास धारक वाहन जिसमें दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर केवल दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।
तीन मई तक विशेष सतर्कता
जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से कतिपय शर्ताें के अधीन विभिन्न गतिविधियों को संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इनके संचालन कंटेनमेंट जोन, हॉट स्पाट जोन में अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई नया हॉटस्पाट चिन्हित किया जाता है तो वहां पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में तीन मई तक विशेष सतर्कता रहेगी। हॉट स्पाट क्षेत्र में राशन, दूध, फल, सब्जी व दवाओं की होम डिलीवरी ही अनुमन्य होगी। इस क्षेत्र में इससे संबंधित कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी।
चार कार्यदायी संस्थाओं को मिली अनुमति
जिलाधिकारी ने जिले की चार कार्यदायी संस्थाओं को कार्य कराने की अनुमति दी है। इसमें परियोजना प्रबंधक, यूपीडा पैकेज-8, परियोजना प्रबंधक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-1 लोनिवि एवं जीपीटी इम्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड, जीपीटी/आरवीएनएल/रेलवे प्रोजेक्ट ताड़ीघाट-गाजीपुर सम्मिलित है। उन्होंने इन परियोजनाओं को सोमवार से नगर पलिका/नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर संचालित करने की अनुमति दी है तथा समस्त संस्थाओं को लॉकडाउन के गाइड लाइन का अनुपालन करते हुए अपनी- अपनी गतिविधियों का संचालन करने के लिए निर्देश दिया है।
कई मोहल्लों का लिया जायजा
जिलाधिकारी ने सोमवार को नगर क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल, मिश्र बाजार, लालदरवाजा, शेखपुरा, कचहरी आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से बिना मास्क के बाहर निकलने पर नाराजगी जताई तथा शारीरिक दूरी का पालन एवं मास्क के प्रयोग का निर्देश दिया।