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CoronaVirus Lockdown in UP: हाई कोर्ट का निर्देश, 15 अप्रैल के बाद भी सभी अदालतों के परिसर में प्रवेश पर रहेगी रोक

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर लागू लॉकडाउन यदि 15 अप्रैल से हटता है तब भी अदालत परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगी रहेगी। इसके मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की अदालतों व अधिकरणों के लिए अग्रिम दिशा-निर्देश जारी किया है। निर्देश का कड़ाई से पालन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।

महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से सभी जिला न्यायाधीशों, पीठासीन अधिकारियों, कामर्शियल कोर्टों, अधिकरणों से कहा गया है कि यदि लॉकडाउन जारी रहता है तब 25 मार्च को जारी निर्देश का पालन जारी रखा जाए। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोरोना वायरस से निपटने के लिए गठित कमेटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किये गए हैं। हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों से कहा है कि अदालत खोलने से पहले सेनेटाइजेशन किया जाए। सीएमओ व डॉक्टरों की निगरानी में प्रतिदिन इसे जारी रखा जाय। केवल निर्णीत होने वाले या अतिआवश्यक मुकदमों की सुनवाई की जाय। वकीलों से लिखित बहस ली जाय, अगर संभव हो तो वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की जाए।

महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अदालत में सिर्फ चार कुर्सियां रखी जाए, किसी वादकारी को बहस करने से न रोका जाए। बशर्ते वह बीमार न हो। सभी को मास्क पहनना जरूरी है। साथ ही एक-दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। मुकदमे की सुनवाई के बीच 10 मिनट का गैप रखा जाए। नियमित केसों में ही तारीख दी जाए। परिसर में भीड़ का प्रवेश नहीं होगा। अदालत परिसर में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। कोरोना वायरस के बचाव की गाइडलाइन का पालन किया जाए।
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