कोरोना वायरस के कारण कल से नही खुलेंगी जिला अदालतें, 27 तक बंद
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रविवार को बड़ा निर्णय लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना की भयावहता को देखते हुए 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के अपने फैसले को वापस ले लिया है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने 20 अप्रैल से अदालतों को शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाते हुए इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया है।इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश है कि 27 अप्रैल तक सभी अदालतें आम लोगों के लिए बंद रहेगी। इसके इतर जिला अदालतें, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पूर्व की भांति कार्य करेगी। केवल अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई करेगी।साथ ही कहा है कि इन नियमों का पालन पूरी सख्ती से होना चाहिए। हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग प्रक्रिया के जरिए अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होती रहेगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को सभी जिला जजों को ई मेल के जरिए यह जानकारी दी है। श्रीवास्तव ने सभी जिला न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 18 अप्रैल को कोरोना वायरस से पीडि़त जिलों को छोड़कर प्रदेश की जिला अदालतों को खोलने का निर्णय लिया गया था, किंतु प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद अदालतों को खोलने का निर्णय वापस ले लिया गया है। निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब इस संबंध में 27 अप्रैल को आगे की कार्य योजना पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।