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गुड न्यूज :उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से खुल जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। वही जिला न्यायालय बंद रहेंगे, जो कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन में स्थित हैं। ऐसे जिला न्यायालय पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करते रहेंगे। वे केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई करेंगे। यह आदेश सभी जिला न्यायालयों, कॉमर्शियल न्यायालय, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पर लागू होगा।

महानिबंधक की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जो जिला न्यायालय कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन मे नहीं हैं, वे 20 अप्रैल से कार्य करना शुरू कर देंगे। कंटेनमेंट जोन के भीतर रहने वाले इन न्यायालयों के कर्मचारियों को ड्यूटी न करने की छूट रहेगी। शेष स्थानों के कर्मचारी कार्यालय ज्वाइन करेंगे। न्यायालय में कार्य के दौरान केंद्र सरकार के 15 अप्रैल 2020 के और राज्य सरकार के 16 अप्रैल 2020 के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन दिशा-निर्देशों में कर्मचारियों की उपस्थिति एवं सोसल डिस्टेन्सिंग की गाइडलाइन दी गई है। 

महानिबंधक की अधिसूचना में प्रदेश के सभी जिला जजों और अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश का पालन करने को कहा गया है। जिला जज, जिलाधिकारी से अदालत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करेंगे।
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