लाॅकडाउन में 24 अप्रैल से कौन कब और किस तरह का पास लेकर निकल पाएंगे घर से, प्रशासन ने जारी की लिस्ट
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. लॉक डाउन में लोग पास का बेवजह इस्तेमाल कर सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं, पकड़े जाने पर बहाने बता रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन 24 अप्रैल से और ज्यादा सख्ती करने जा रहे है। इसके तहत अब बिना वाहन पास के कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चलने दी जायेगी। साथ ही जिनके पास लाल रंग का पास है, उन्हें भी साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे के बीच आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है।
पुलिस अफसरों ने बताया कि कुछ समय से लोग खाना बांटने के नाम पर या गाड़ी की विंड स्क्रीन पर सफेद कागज में ऑन डयूटी लिख कर सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के वाहन तुरन्त सीज कर दिये जायेंगे। साथ ही जो निजी वाहन सरकारी दफ्तरों से सम्बद्ध हैं, उन्हें भी बिना पास के नहीं चलने दिया जायेगा। इसी तरह दो पहिया वाहनो से चलने वालों को बहुत इमरजेंसी होने पर ही निकलने दिया जायेगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे जरूरी सामान अपने मोहल्ले या सबसे नजदीक दुकान से ही खरीदें।
फर्जी नाम के पास मिलने पर एफआईआर
एडीसीपी ने बताया कि इस तरह की शिकायत मिली है कि कुछ लोग दूसरों का पास व फर्जी नामों से पास लेकर चल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जायेगी।