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Holi 2020: नोटों पर लग गया रंग तो न हों परेशान, जानें क्या है RBI का नियम?

RBI के नियमों के मुताबिक, कोई भी बैंक रंग लगे नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. हालांकि अगर आपने नोटों को लेकर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका 500 और 2,000 रुपये का नोट भी रद्दी हो सकता है.
गाजीपुर न्यूज़ टीम, होली (Holi 2020) खेलते वक्त लोगों को अपनी जेब में रखे नोटों का ध्यान नहीं रहता, जिसकी वजह से नोटों पर रंग लग जाते हैं या फिर गंदे हो जाते हैं. रंग लगे नोटों को बाजार में चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई-कोई दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से इनकार कर देते हैं. दरअसल लोगों को आशंका होती है कि ये नोट चलेंगे नहीं. अगर आपके पास भी रंग लगा हुआ नोट है या फिर कोई नोट फट गया है, तो आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं. कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. हालांकि अगर आपने नोटों को लेकर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका 500 और 2,000 रुपए का नोट भी रद्दी हो सकता है.

हम नकली नोटों की बात नहीं कर रहे. आपके पास मौजूद ये नोट एकदम नए और असली होंगे. इन्हें जारी भी भारतीय रिजर्व बैंक ने ही किया होगा, लेकिन एक गलती इन्हें रद्दी बना देगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साल 2017 में एक सर्कुलर जारी किया था. यह सर्कुलर इस बारे में था कि बैंक कौन से नोटों को स्वीकार कर सकते हैं और कौन से नहीं. सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी भी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा हो, तो वह नोट अस्वीकार्य होगा. उसे कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. इसका मतलब है कि ऐसे नोट देश का कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा. ये पूरी तरह से रद्दी बन जाएंगे. फिर चाहे उनकी वैल्यू कितनी ही ज्यादा क्यों न हो.

रंगे हुए नोट
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, कोई भी बैंक रंग लगे नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है. हालांकि इसके साथ ही उसने लोगों को हिदायत दी कि वे नोटों को गंदा न करें.

जानबूझकर फाड़े गए नोट
सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक ऐसे किसी भी नोट को स्वीकार न करें, जो जानबूझकर फाड़ा गया हो. आरबीआई कहता है कि वैसे तो जानबूझकर फाड़े गए नोटों की पहचान करना मुश्किल है, लेकिन अगर फटे नोटों को ध्यान से देखा जाए, तो पता चल सकता है.

ऐसे बदल सकते हैं नोट
अगर आपके पास मौजूद नोट मटमैला हो गया है या फिर फट गया है, लेकिन उस पर सभी जरूरी जानकारी नजर आ रही है, तो बैंक ऐसे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकते. सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे भी नोट बदलने होंगे, जो दो हिस्सों में फट गए हैं, लेकिन नोटों पर जरूरी जानकारी मौजूद है. बैंकों को उन नोटों को भी स्वीकार करना होगा, जो चिपकाए गए हों.

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