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उत्तर प्रदेश में कोरोना आपदा घोषित, राज्यपाल ने दी मंजूरी

अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उप धारा (डी) और उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध अधिनियम -2005 की धारा-2 की उप धारा (जी) में किए गए प्रावधन के क्रम में कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किए जाने की राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है.

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने कोरोना वायरस (COVID-19) को आपदा घोषित कर दिया है. यूपी सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उप धारा (डी) और उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध अधिनियम -2005 की धारा-2 की उप धारा (जी) में किए गए प्रावधन के क्रम में कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किए जाने की राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है.


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