Today Breaking News

गाजीपुर: बिना परिचय पत्र कोर्ट में अधिवक्ताओं की नो इंट्री

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर आगामी एक अप्रैल के बाद कोई भी अधिवक्ता व क्लर्क बिना वैध परिचय पत्र के न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके लिए न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किया है। एक अप्रैल से पहले सभी को अपना परिचय पत्र बनवा लेना है। इसको लेकर अधिवक्ताओं व क्लर्कों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है।

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश 27 फरवरी 2020 तथा तीन मार्च 2020 के क्रम और जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में सभी अधिवक्ताओं का एडवोकेट रोल तथा सभी अधिवक्तागण के साथ कार्य करने वाले क्लर्क का भी रोल आफ क्लर्क आफ एडवोकेट्स बनाया जाना है। यह कार्य 15 मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इसके बाद किसी भी स्थिति में किसी अधिवक्ता अथवा उनके क्लर्क का एडवोकेट रोल तथा रोल आफ क्ल‌र्क्स आफ एडवोकेट्स बनाया जाना संभव नहीं होगा। 

इस संबंध में 14 जनवरी 2020 तथा 10 फरवरी 2020 को यह आदेश पारित किया गया था कि प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकतायें पूरी करते हुए सभी कागजात 10 दिन के अंदर प्रशासनिक कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सभी अधिवक्तागण एवं उनके क्लर्क का परिचय पत्र निर्धारित समय के अंदर जारी किया जा सके। एक अप्रैल 2020 के बाद बिना परिचय पत्र कोई भी अधिवक्ता तथा उनसे संबंधित क्लर्क न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर किसी अधिवक्ता व क्लर्क द्वारा अभी तक फार्म जमा नहीं किया गया है तो वह गुरुवार तक इसकी औपचारिकताएं पूरी करते हुए सभी कागजात प्रशासनिक कार्यालय में उपलब्ध करा दें। 12 मार्च के बाद कोई भी प्रार्थना पत्र इस संबंध में प्रशासनिक कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 
 '