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गाजीपुर: घरेलू गैस एजेंसियों पर छापेमारी, कालाबाजारी मिलने पर दर्ज हुई FIR

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जिला पूर्ति अधिकारी, कुमार निर्मलेन्दु गाजीपुर ने बताया है कि घरेलू गैस एजेंसियों के गैस वितरण में अनियमितता पर सघन जॉच अभियान चलाकर कार्यवाही का निर्देश पर जनपद के 4 गैस एजेंसियो क्रमशःमे0 अमर शहीद शेषनाथ इण्डेन गैस सर्विस, नन्दगंज-गाजीपुर, में0 बनसत्ती इण्डेन ग्रामीण वितरक, रामपुर माझा, देवकली-सैदपुर, गाजीपुर, मे0 पारा इण्डेन गैस एजेन्सी, पारा गाजीपुर एवं मे0 रसीदा गैस एजेन्सी, हरिबल्लमपुर-मुहम्मदाबाद, गाजीपुर (एच0पी0)की आकस्मिक जॉच श्री अमित कुमार यादव, पूर्ति निरीक्षक के साथ की गयी। जिसमें से एक गैस एजेंसी के कार्यालय/गोदाम पर स्टाक की सूचना एवं कैस ऑन कैरी सुविधा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वापस की जाने वाली धनराशि का विवरण प्रदर्शित नहीं पाया गया। स्टाक रजिस्टर सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित नहीं पाया गया। 

स्टाक रजिस्टर में दिनांक 29 फरवरी, 2020 के बाद सिलेण्डर का विवरण प्रदर्शित नहीं मिला। एजेन्सी संचालक द्वारा होम डिलीवरी से सम्बन्धित वाहनों/हाकरों का विवरण नहीं दिया गया। वाहनों का मूवमेन्ट रजिस्टर भी नहीं पाया गया। एजेन्सी संचालक द्वारा जॉच में बताया गया कि 15 से 20 प्रतिशत कनेक्शनधारक उनके एलपीजी गोदाम से प्रतिमाह स्वयं आकर घरेलू गैस सिलेण्डर ले जाते है। एजेन्सी संचालक द्वारा कैश ऑन कैरी सुविधा का लाभ गोदाम से सिलेण्डर ले जाने पर उपभोक्ताओं को दिया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार मनमाने ढंग से घरेलू गैस का विवरण किया जाना पाया गया। एजेन्सी संचालक द्वारा अपने पति एवं कर्मियों के सहयोग से घरेलू गैस का वितरण किया जाना पाया गया। एजेन्सी संचालक द्वारा अपने पति एवं कर्मियों के सहयोग से घरेलू गैस का अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से कालाबाजारी पायी गयी। 

एजेन्सी संचालक का उक्त कृत्य एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिव्यूशन) आर्डर, 2000 के विभिन्न प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः शासनादेशानुसार जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के पश्चात् थाना कोतवाली, मु0 बाद गाजीपुर में गैस एजेन्सी संचालक उनके पति गुलशेर खॉ एवं एजेन्सी के मैनेजर इकबाल खॉ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में खाद्यान्न का नियमानुसार वितरण सुनिश्चित कराने हेतु पूर्ति निरीक्षकों से उचित दर विक्रेताओं के वितरण की जॉच करायी गयी, जिसमें 02 विक्रेताओं इर्न्दजीत गोड, उचित दर विक्रेता, ग्रामसभा आरी पहाड़पुर, विकास खण्ड करण्डा एवं अंकित सिंह, उचित दर विक्रता, ग्रामसभा-बसिला, विकास खण्ड मनिहारी की दुकान व वितरण की जॉच में गम्भीर अनियमितता एवं खाद्यान्न का दुरूपयोग पाये जाने पर उक्त दोनो विक्रेताओं की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित करते हुए शासनादेशानुसार जिलाधिकारी महोदय से अनुमति मिलने पर सम्बन्धित थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी गयी हैं। 

उन्होने जनपद की समस्त गैस एजेन्सियों को सचेत किया जाता है कि उनके द्वारा नियमानुसार एलपीजी गैस का वितरण सुनिश्चित किया जाय। गैस एजेंसी पर प्रमाणित अभिलेख रखा जाय। गोदाम से घरेलू गैस ले जाने वाले उपभोक्ताओं को कैश ऑन कैरी की सुविधा का लाभ प्रदान कर नियमानुसार घरेलू गैस का वितरण उपभोक्ताओं में सुनिश्चित करें। साथ ही जनपद के उचित दर विक्रेताओं को भी सचेत किया जाता है कि उन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों में नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करें अन्यथा घरेलू गैस/सरकारी योजनाओं के खाद्यान्न की कालाबाजारी पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

 
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