CoronaVirus: 17 शहरों में लॉकडाउन शुरू, उल्लंघन पर 20 लोगों के खिलाफ FIR
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, Lock Down in UP Due to CoronaVirus : चीन से फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की खातिर देश व्यापी जनता कर्फ्यू के बाद उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में तीन दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है। सोमवार से शुरू लॉक डाउन बुधवार तक रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। 16 जिलों के सभी आलाअधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लॉक डाउन के दौरान बल प्रयोग नहीं होगा।
सोमवार को लखनऊ में लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी मामले सरोजनीनगर, कृष्णानगर और बंथरा थाने में दर्ज किये गए हैं।
भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 415 हो गई है। वहीं, भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। भारत में राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है।
जनता कर्फ्यू के बेहद सफल प्रयोग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियातन बड़ा कदम उठाते हुए 16 जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया। इसको लेकर रविवार रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित जिलों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का फैसला उन सभी सोलह जिलों के लिए किया है, जहां-जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इन सभी जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। इसके तहत सामान्य आवागमन, सार्वजनिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं, आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के कारण 16 जिलों में लॉकडाउन किए जाने के संबंध में जिलाधिकारियों को लॉकडाउन को सही तरीके से लागू करने को लेकर निर्देश दिया और कहा कि सहयोग नहीं करने वालों को समझाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है वहां पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाए। त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है और कोरोना वायरस के बीच धार्मिक आयोजनों के बारे में मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को धर्मगुरुओं से मदद लेने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मंदिरों में ज्यादा भीड़ एकत्र न हो।
दुकानों पर रखे जाएं सेनेटाइजर
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि राशन की दुकानों में जहां राशन मिलता है वहां पर सेनेटाइजर जरुर रखे जाएं। साथ में किसी भी दुकान पर 10 से ज्यादा लोग एकत्र न हों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने साफ किया कि जिन जिलों में लॉकडाउन है वहां पर कोषागार खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाए और ऐसे लोगों को समझा कर लॉकडाउन पर अमल कराया जाए।
लॉकडाउन घोषित किये गए प्रदेश के 16 जिलों में 23 से 25 मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम बंद रहेंगे। सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल, कारखाने, वर्कशॉप, गोदाम बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी बस, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, आदि) प्रतिबंधित रहेगा। रविवार देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में यह निर्देश दिए। इस बाबत शासनादेश भी जारी हो गया।
गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। लॉकडाउन के दौरान इन सभी जिलों को सरकार सेनिटाइज कराएगी।
यह जिले लॉकडाउन
लखनऊ, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आजमगढ़, मऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, प्रयागराज, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद।
अंतरराज्यीय परिवहन सेवा पूरी तरह बंद
लॉकडाउन के दौरान उत्तरप्रदेश परिवहन निगम की सारी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। सरकार ने अंतरराज्यीय परिवहन सेवा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी बस बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान या अन्य किसी राज्य के लिए नहीं जाएगी।
क्वारंटाइन होंगे अन्य राज्यों से आए नागरिक
योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में शनिवार और रविवार को मुंबई, सूरत या अन्य शहरों से लोग आए हैं, वह अपने घरों में ही रहें। जिला प्रशासन इन्हें सूचीबद्ध कर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करेगा।
4500 सरकारी वाहन पहुंचाएंगे आवश्यक सामग्री
मुख्यमंत्री के मुताबिक, उप्र पुलिस पीआरवी-112 के हमारे तीन हजार चारपहिया वाहन और 1500 दोपहिया वाहन सुरक्षा के साथ-साथ इस आपात स्थिति में अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुल 4720 एंबुलेंस हैं।
कार्यालय समय में घर से नहीं निकल पाएंगे वर्क फ्रॉम होम वाले कार्मिक
इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आम जन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर अन्य विभागों के कर्मचारी घर से काम करेंगे। हालांकि उन्हें फील्ड ड्यूटी का निर्देश देने के लिए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, जिलाधिकारी या संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे। जिन कार्मिकों को घर से काम करना है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
प्रदेश के अंदर और अंतरराज्यीय परिवहन भी बंद
इस अवधि में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों का प्रदेश के अंदर या अंतरराज्यीय संचालन बंद रहेगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेगा। सामग्री आपूर्ति करने वाले वाहन, चीनी मिलों तक गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल ले जाने के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव गृह या प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य या संबंधित जिलाधिकारी या पुलिस कमिश्नर या उनके द्वारा नामित अधिकारी अधिकृत होंगे।
सभी आयोजनों पर रोक
एक स्थान पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर मनाही है। अब किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। साप्ताहिक बाजारों, प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी।