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उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश, बाहर से आने वाले लोगों को जिले में क्वारंटीन करें अफसर और दें पूरी सुविधा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, कोविड-19 महामारी के कारण घोषित किए गए लॉकडाउन के बाद अन्य राज्यों से लोग यूपी आ रहे हैं जिन्हें उनके जिलों में भेजा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि ऐसे लोगों को जिला प्रशासन उनके घर न जाने दे बल्कि धर्मशालाओं व हॉस्टलों में क्वारंटीन कर रखे। उनसे 14 दिनों का प्रोटोकॉल पूरा करवाया जाए और इस अवधि में उनके खाने-पीने का पूरा प्रबंध किया जाए। इन लोगों को 14 दिन की अवधि पूरी होने पर ही उनके घर जाने दिया जाए। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने कहा कि जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी ओर मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाया जाए। वहीं, जिलों में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और आवश्यकता होने पर अविलंब प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को अवगत करवाया जाए।

यह भी आदेश दिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईंट-भट्ठों को चालू रखा जाए और वहां काम कर रहे श्रमिकों को खान-पान व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए।

किराए पर रह रहे दिहाड़ी मजदूरों से न लिया जाए किराया
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा प्रमुख सचिव, श्रम को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि दिहाड़ी मजदूर व अन्य अल्प आय व्यक्तियों द्वारा यदि किराये के भवन में निवास किया जा रहा है तो भवन स्वामियों को यह निर्देश दिया जाए कि वो उनसे आगामी महीने का किराया न लें।

- ऐसे व्यक्तियों की विद्युत एवं जलापूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए तथा लॉकडाउन में इनका विच्छेदन न किया जाए।

- लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों द्वारा 'वर्क फ्रॉम होम' किया जा रहा है। अत: उनका पूरा वेतन/मजदूरी आगामी माह के प्रथम सप्ताह में वितरित कर दिया जाए।

जारी किया गया ये आदेश
ये आदेश भी देखें:
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