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मकान-दुकान की रजिस्ट्री होगी महंगी, यूपी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश में अब मकान, दुकान, फ्लैट, प्लाट आदि की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम 20 हजार रुपये की सीमा को खत्म कर दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बाबत आए प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह के अनुसार स्टाम्प रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में वर्णित रजिस्ट्रीकरण शुल्क के नियम को संशोधित कर दिया गया है।

अभी तक भू-सम्पत्ति की कुल कीमत का 2 प्रतिशत या अधिक 20 हजार रजिस्ट्रीकरण शुल्क वसूल हो रहा था। अब इसमें बदलाव करते हुए भू-सम्पत्ति की कुल कीमत का 1 प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण शुल्क वसूल किया जाएगा मगर इसकी अधिकतम सीमा जो 20 हजार रूपये तक की थी उसे खत्म कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से अब बड़े मूल्य की भू-सम्पत्ति पर सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यह फैसला अन्य राज्यों में चल रही व्यवस्था का अध्ययन करवाने के बाद लिया गया है।


इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
  • उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए आए 28 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूदी दी।
  • उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े 7 अन्य राज्यों में प्रचलित खनिज पट्टे की दरों के समान ही अब यूपी में भी दरें लागू होंगी।
  • पूर्वांचल में आपदा आने पर अब पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सकेगी।
  • बिजनौर में पूर्व सैनिकों को सुविधा के लिए नि:शुल्क जमीन।
  • बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति परियोजना को मिलेगी रफ्तार।
  • अब कम हिट वाली वेबसाइट को भी सरकारी विज्ञापन। कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए प्रस्ताव के अनुसार अब 0.5 लाख हिट्स वाली वेबसाइट को भी डीएवीपी की दर से मिलने वाले सरकारी विज्ञापन मिल सकेंगे। अभी तक यह विज्ञापन 2.5 लाख या इससे ज्यादा हिट्स वाली वेबसाइट को ही दिये जा रहे थे।
  • संतकबीर नगर व कानपुर देहात में भी खुलेंगे जीआईसी ब्वाएज।



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