अक्तूबर से मोटरसाइकिल में जरूरी होंगे ये नए फीचर
गाजीपुर न्यूज़ टीम, इस साल अक्तूबर से बनने वाली मोटरसाइकिल में नए फीचर देखने को मिलेंगे। इसका कारण एक अक्तूबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का लागू होना है। तो जाने कौन से हैं वो फीचर जिनकी मोटरसाइकिल में अनिवार्यता होगी और कैसे ये लोगों की सुरक्षा के लिए होंगे फायदेमंद....
सभी नई मोटरसाइकिल में ड्राइवर सीट के पीछे स्थायी हैंड ग्रिप और फुट रेस्ट अनिवार्य होंगे। इसके अलावा एक प्रोटेक्टिव कवर भी देना होगा, जो रियर वील को कम से कम आधा कवर करे। हैंड ग्रिप और फुट रेस्ट से बाइक पर पीछे बैठने वालों को आराम मिलेगा। वहीं, तीसरा फीचर पीछे बैठने वाले राइडर के कपड़े को पहिए में फंसने से रोकने में मदद करेगा।
ओवरलोडिंग से होगा बचाव
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मोटर व्हीकल रूल्स के संशोधन में दुपहिया के पीछे रखे जाने वाले कंटेनर्स की सही साइज का भी प्रस्ताव दिया है। यह स्पेसिफिकेशन ऐसे समय में आएगा, जब दुपहिया पर फूल-डिलिवरी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, ये स्पेसिफिकेशन यह देखते हुए बनाए गए हैं कि दुपहिया का बैलेंस न बिगड़े और न ही इन पर ओवरलोडिंग हो पाए। दो पहिया वाहन पर लोड किए जाने वाले बॉक्स की लंबाई 560 एमएम, चौड़ाई 510 एमएम और ऊंचाई 500 एमएम से ज्यादा नहीं होगी। इसका वजन 30 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें बॉक्स और लोड किए गए सामान का वजन शामिल है।
एक्सीडेंट का जोखिम होगा कम
एक्ट के तहत, जिन गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, उन्हें नॉर्म्स का पालन करना होगा। यह एक्सीडेंट के जोखिम को कम करेगा। साथ ही इससे वाहन का माइलेज भी बढ़ेगा। प्रस्ताव यह भी है कि सभी एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहनों में विंडस्क्रीन और विंडो के साथ ड्राइवर के लिए सेफ्टी केबिन की आवश्यकता है।