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योगी सरकार के निर्देश पर बिजली विभाग ने शुरू की 'किसान आसान किश्त योजना' जानिए क्या है ख़ास...

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा (Shrikant Sharma) ने बताया कि 'किसान आसान किश्त योजना' (Kisan Easy Installment Scheme) का शुभारंभ एक फरवरी से किया जा रहा है....
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने प्रदेश के किसानों (Farmers) के साथ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की मदद के लिये एक बड़ा क़दम उठाया है. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर ऊर्जा विभाग एक ओर जहां एक फरवरी से 'किसान आसान किश्त योजना' का शुभारंभ कर रहा है. तो वहीं दूसरी ओर बीते नवंबर माह में घरेलू उपभोक्ताओं के लिये शुरू की गई आसान किश्त योजना का भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिये इस योजना के पंजीकरण की तिथि 29 फरवरी 2020 तक बढा दी है. जिससे यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को आसानी होगी.

6 किश्त में जमा कर सकेंगे ट्यूबवेल बिल
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि किसान आसान किश्त योजना का शुभारंभ एक फरवरी से किया जा रहा है. जिसका लाभ लेने के लिये किसानों को 1 से 29 फरवरी के बीच अपने नजदीकी सीएससी, उपखंड अधिकारी या अधिशाषी अभियंता कार्यालय में अपने ट्यूबवेल के बकाये का 5 फीसदी या न्यूनतम 1500 रूपये के साथ वर्तमान बिल जमा करना होगा. जिसके बाद संबंधित किसान को 6 किस्त में अपने ट्यूबवेल पर बकाये का भुगतान करने की सुविधा मिल जायेगी.


पूरा बकाया जमा करने पर मिलेगा ब्याजमाफी का लाभ
ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक ‘इस योजना का लाभ उठाने के लिये संबंधित किसान को न सिर्फ हर माह किश्तों के साथ नियमित उस माह का बिल भी जमा करना होगा. बल्कि सभी बकाये का समय से भुगतान करने पर ही किसानों का 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज माफ किया जायेगा. इस योजना का लाभ बकाया बिल वसूली के लिये धारा 5 के तहत नोटिस पाने वाले उपभोक्ता और न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों वाले वादी भी उठा सकते है. लेकिन इसके लिए शपथपत्र जमा करना होगा कि अंतिम निर्धारण के बाद वह समस्त बिलों का भुगतान करेंगे. इस योजना के तहत बिल संशोधन की भी सुविधा दी जाएगी.’


29 फरवरी तक बढ़ी पंजीयन तिथि
ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने बीते 11 नवबंर से घरेलु उपभोक्ताओं के लिये शुरू की गई आसान किश्त योजना के पंजीकरण की अंतिम तिथि को भी 1 माह के लिये बढ़ा दिये जाने की जानकारी दी. उपभोक्ताओं के बिलों पर आए ब्याज में छूट देने के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाने के लिये पंजीयन की अंतिम तिथि अब 31 जनवरी से बढ़ाकर 29 फरवरी 2020 तक कर दी गई है. इस योजना का लाभ हासिल करने के लिये उपभोक्ता अब अपने बकाये बिल का 5 फीसदी जमा कर 29 फरवरी तक पंजीयन करा सकते है और फिर शहरी घरेलू उपभोक्ता 12 और ग्रामीण उपभोक्ता 24 किश्तो में नियमित तौर पर अपना बकाया बिल जमा कर ब्याजमाफी का भी लाभ उठा सकते हैं.
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