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गाजीपुर: सांसद अतुल राय के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर घोसी बसपा सांसद अतुल राय के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस पंकज मित्‍तल के एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया कि याची के रुची न लेने के कारण अदम पैरवी में हरि‍ नारायण राजभर की याचिका खारिज कर दी जाती है। ज्ञातव्‍य है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्‍याशी हरि नारायण राजभर ने जिला निर्वाचल अधिकारी/जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि अतुल राय पर 13 नही 24 मुकदमे दर्ज हैं। अतुल राय ने अपने नामांकन पत्र में झूठा शपथ पत्र भरा है। इसलिए उनका चुनाव रद्द कर दिया जाये। इस पर जिलाधिकारी ने मऊ कोतवाली में 420, 177, 181, 465, 467, 468, 471, 125ए में अतुल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। 

इसी को आधार बनाकर हरि नारायण राजभर ने हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दाखिल किया। जिसमे हरि नारायण राजभर ने यह मांग किया कि बसपा प्रत्‍याशी अतुल राय ने अपने चुनाव नामांकन में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है और इनके खिलाफ निर्वाचन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है इसलिए इनका चुनाव रद्द करते हुए लोकसभा से सदस्‍यता समाप्‍त किया जाये। इसी दौरान मऊ पुलिस ने एफआईआर के मामले की जांच किया तो अतुल राय का शपथ पत्र सही पाया गया। अतुल राय के खिलाफ केवल 13 मुकदमे दर्ज हैं। इस बात की रिपोर्ट मऊ पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरि नारायण राजभर उपस्थित नही थे इसलिए कोर्ट ने इस मामले को अदम पैरवी में खारिज कर दिया।

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