गाजीपुर: गाजीपुर में धारा 144 लागू करने का फरमान
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर अपर जिला मजिस्टेट(वि/रा), राजेश कुमार सिंह गाजीपुर ने बताया है कि आगामी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा-2020, जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर दिनांक 18.02.2020 से प्रारभ्भ होकर दिनांक 06.03.2020 को समाप्त होगी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा नकल करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर शान्ति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस वर्ष दिनांक 21 फरवरी, 2020 को महाशिवरात्रि, दिनांक 09 व 10 मार्च, 2020 को होली तथा दिनांक 02 अप्र्रैल, 2020 को रामनवमी का त्यौहार पड़ रहा है। दिनांक 14.04.2020 को डा0 भीमराव अम्बेडकर की जयनती मनायी जायेगी।
महाशिवरात्रि एवं रामनवमी के दिन श्रद्धालु शिव मंदिरों में जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक करते है। महाशिवरात्रि त्यौहार के अवसर पर मंदिरों जैसे-महाहर धाम, कामख्या धाम गहमर, शीतला मन्दिर सैदपुर, हथियाराम मठ, भुड़कुड़ा, सती मॉ मंदिर, अमवां सिंह आदि स्थानों पर काफी भीड़-भाड़ होती है तथा कहीं-कहीं मेले का आयोजन भी होता है। मेले में भीड़-भाड़ का लाभ उठाकर अराजक तत्वों द्वारा शान्ति व कानून व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण किया जा सकता है। होली हिन्दू समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है।
दिनांक 09.03.2020 को होलिका दहन किया जायेगा, तथा दिनांक 10.03.2020 को लोग एक दूसरे को रंग, गुलाल व अबीर आदि लगाकर खुशियां मनाते है। होलिका दहन के स्थान व रंग आदि को लेकर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के दिन झाकियां सजायी जाती है। उपरोक्त बोर्ड परीक्षा एवं त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निशेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया गया है। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।
आदेश के किसी अंश का उल्लघन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होने ने धारा-144 के बाद किसी सार्वजनिक स्थान पर पॉच से अधिक व्यक्ति वर्जित,गैर कानूनी सभा नही करेगें तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयेाजन करेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, भाषण आदि के लिए नही किया जायेगा, परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा,कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसे धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण बिना अनुमति के नहीं करेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 18.02.2020 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।