गाजीपुर: दुष्कर्म के झूठे आरोप पर कोर्ट सख्त, मां-बेटी के खिलाफ मुकदमा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) दुर्गेश की अदालत ने गुरुवार को झूठे आरोप लगाने व गवाही देने के आरोप में मां-बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर नोटिस जारी कर दिया। साथ ही आरोपित को दोष मुक्त कर दिया।
खानापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने दूसरे गांव के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बीते छह फरवरी वर्ष 2018 पुलिस ने मुकदमा दर्जकर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में विचारण के दौरान युवती व उसकी मां मुख्य बयान से मुकर गई व घटना से इंकार कर दिया। इसको अदालत ने गंभीरता से लेते हुए आरोपित को जहां दोषमुक्त कर दिया, वहीं युवती व उसकी मां के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी पाते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में ही मुकदमा दर्जकर नोटिस जारी कर दिया। साथ ही सख्त टिप्पणी की कि कि बलात्कार जैसे गंभीर आरोप की झूठी रिपोर्ट करने का सबसे प्रभावी हथियार का प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसी झूठी रिपोर्ट आरोपित व परिवार की समाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और ऐसे मामलों में पुलिस का कीमती समय व अन्य संसाधन लगाना पड़ता है।