वाराणसी में 3 अप्रैल तक फिर से धारा-144 लागू, प्रियंका के ट्वीट से चर्चा का विषय बना था
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी में 3 अप्रैल तक फिर से धारा-144 लागू कर दी गई है। यानी अगले 59 दिनों तक यह लागू रहेगी। जिलाधिकारी की ओर से इसकी सूचना जारी करने के साथ ही आगामी त्योहारों, बोर्ड परीक्षाओं को कारण बताया गया है। वाराणसी में बार-बार धारा-144 लागू होना पिछले महीने राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा भी बना था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लेकर ट्वीट कर तंज कसा था।
प्रियंका गांधी ने 2 जनवरी को एक मीडिया रिपोर्ट के बाद ट्वीट कर लिखा था कि लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। जब 365 दिनों में 359 दिनों तक पीएम के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में धारा 144 लागू रही। वाराणसी में इससे पहले 16 अक्तूबर से नौ दिसंबर और 11 दिसंबर से सात फरवरी तक के लिए धारा 144 लागू की गई थी। अक्तूबर से पहले भी अलग अलग तिथियों में इसे लागू किया गया था।
शुक्रवार को जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा, संत रविदास जयंती, शिवरात्रि, होली, रामनवमी और अन्य त्योहारों के साथ ही हाईस्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षाओं व लोक सेवा आयोज की परीक्षा के दौरान धार्मिक और राजनीतिक दलों द्वारा अपने कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा सकते हैं। इस दौरान अराजकतत्वों द्वारा शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की जा रही है।
22 प्वाइंट में यह भी बताया गया है कि इस दौरान क्या क्या नहीं किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों के अनुसार अधिकतम 59 दिनों के लिए ही इस धारा को लागू किया जा सकता है। 59 दिन बाद भी अगर धारा लागू करने की जरूरत हो तो इसे बढ़ाया जा सकता है।