बसपा सांसद अतुल राय को मिली पैरोल को रेप पीड़िता ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पैरोल निरस्त करने की मांग
अतुल राय (BSP MP Atul Rai) ने लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्हें 23 जनवरी को दो दिन का पैरोल दिया गया है.
मऊ के घोसी लोकसभा सीट (Ghosi Lok Sabha Seat) से बसपा सांसद (BSP MP) अतुल राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली पैरोल के खिलाफ रेप पीड़िता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. बता दें कि अतुल राय रेप के आरोप में जेल में बंद हैं. उन्होंने लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद 23 जनवरी को कोर्ट ने उन्हें दो दिन का पैरोल दिया था.
मई में दर्ज हुआ था रेप का केस
पीड़िता ने वकील किसलय शुक्ला और पियूष द्विवेदी के जरिये याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है. पीड़िता की ओर से गत वर्ष मई में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अतुल राय फरार चल रहे थे. उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार भी नहीं किया. हालांकि, वे घोसी सीट से चुनाव जीत गए. बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया था.
शपथ न लेने पर रिक्त हो जाएगी उनकी सीट
अतुल राय सरेंडर करने के बाद से ही जेल में बंद हैं और अभी तक उन्होंने लोकसभा सदस्यता की शपथ नहीं ली है. राय की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि अगर सदन की 60 बैठकें पूरी हो गई और उसने शपथ नहीं ली तो उनकी सीट रिक्त घोषित हो जाएगी. इसके बाद हाईकोर्ट ने राय को शपथ लेने के लिए दो दिन की पैरोल दी थी.
ये है मामला
दर्ज मामले के मुताबिक, अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उसका यौन शोषण किया. युवती ने उन पर यह आरोप भी लगाया है कि बीएसपी नेता दुष्कर्म के बाद उस पर मुंह बंद रखने का दबाव बनाते रहे हैं.