गाजीपुर: हत्या व मारपीट के मामले में दो आरोपियो को अदालत ने दी सश्रम दस वर्ष कारावास की सजा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने पांच वर्ष पूर्व मारपीटकर हत्या करने के मामले में आरोपित को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20500 रुपये अर्थदंड जमा करने के साथ ही आधी धनराशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार गहमर थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव निवासी बलवंत सिंह कुशवाहा के पुत्र जितेंद्र कुशवाहा का तिलक 8 मई 2014 को था। इसमें रिश्तेदार व गांव के लोग इकठ्ठा थे। उसी रात करीब आठ बजे गांव के ही अमरनाथ कुशवाहा दो-तीन मित्रों के साथ वहां पहुंचे व कार्यक्रम में मौजूद लोगों को लाठी- डंडे से मारना-पीटना शुरू कर दिए। इस मारपीट में बलवंत सिंह कुशवाहा के दामाद कमलेश सिंह कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें उपचार के लिए परिजन भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां भी उनकी स्थिति सामान्य नहीं होने पर इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान करीब एक सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों की ओर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने विचारण के दौरान सात गवाहों को प्रस्तुत किया, जिससें उन्होंने घटना की पुष्टि की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित अमरनाथ कुशवाहा को दस वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक कमलेश सिंह कुशवाहा की पत्नी उषा देवी को देने का आदेश दिया है।